स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली HC ने भेजा समन

ये मामला साल 2015 में सन टीवी नेटवर्क्स लिमिटेड, काल एयरवेज से जुड़े कलानिधि मारन और अजय सिंह के बीच का है. उस समय सिंह स्पाइसजेट के प्रमोटर थे.

Source: Facebook/ Ajay Singh

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने स्पाइसजेट (Spicejet) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह (Ajay Singh) को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है. उन्हें तीन महीने में दूसरी बार कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है. उन्हें अगस्त में शुरुआती समन मिले थे. और अब उन्हें सुनवाई के लिए तय की गई तारीख पर कोर्ट में जरूर आना होगा.

क्या है पूरा मामला?

ये मामला साल 2015 में सन टीवी नेटवर्क्स लिमिटेड, काल एयरवेज से जुड़े कलानिधि मारन और अजय सिंह के बीच है. उस समय सिंह स्पाइसजेट के प्रमोटर थे. समझौते के मुताबिक मारन ने स्पाइसजेट में 58.46% हिस्सेदारी सिंह को ट्रांसफर कर दी.

हालांकि मारन और काल एयरवेज को कभी भी वारंट नहीं मिले. 2018 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने मारन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें ब्याज के साथ 579 करोड़ रुपये का रिम्बर्समेंट देने को कहा था.

दिल्ली HC ने इससे पहले क्या निर्देश दिया था?

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंह को एक निर्देश जारी करके 10 सितंबर तक पूर्व प्रमोटर मारन के साथ 100 करोड़ रुपये का सेटलमेंट करने को कहा था. हाल ही में सुनवाई के दौरान मारन के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट को जानकारी दी कि स्पाइसजेट को उन्हें 440 करोड़ रुपये का भुगतान करना था.

इसके जवाब में सिंह ने कहा था कि स्पाइसजेट ने सितंबर में 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. लेकिन उसके बाद आगे कोई भुगतान नहीं किया गया है.

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