पायलटों को ज्यादा राहत पहुंचाने वाले नए फ्लाइट ड्यूटी नियम अभी नहीं होंगे लागू, एयरलाइंस ने जताई थीं आपत्तियां

1 जून से लागू होने थे संशोधित FDTL, पायलटों को आराम के समय को बढ़ाने के साथ-साथ कई राहत भरे प्रावधान जोड़े गए थे.

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DGCA ने 1 जून से पायलटों के लिए लागू होने वाले 'संशोधित ड्यूटी नियमों (FDTL/Flight Duty Time Limitation)' को फिलहाल टाल दिया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. बता दें इन संशोधित नियमों में पायलटों के आराम के समय को बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें कई तरह की राहत पहुंचाने का प्रस्ताव है.

PTI रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि इन संशोधित नियमों की लागू करने की तारीख को फिलहाल कुछ समय के लिए टाला जा रहा है, ताकि इस मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा की जा सके.

क्या है संशोधित FDTL?

संशोधित नियमों में पायलटों को थकान से निजात पाने के लिए आराम का ज्यादा वक्त अनिवार्य किया गया था. संशोधित नियमों के हिसाब से पायलटों को एक हफ्ते में 48 घंटे तक का रेस्ट टाइम देने का प्रबंध है.

साथ ही नाइट ऑपरेशंस में किसी पायलट के लिए लैंडिंग्स को सीमित कर 2 करने का निर्देश है. नाइट ऑपरेशंस के घंटों में भी एक घंटे का इजाफा किया गया है. पहले आधी रात से सुबह 5 बजे तक नाइट ऑपरेशंस पीरियड था, जो संशोधित नियमों के हिसाब से 6 बजे तक किया जाना है.

एयरलाइंस कर रही थीं ज्यादा वक्त देने की मांग

दो हफ्ते पहले ही DGCA ने एयरलाइंस से कहा था कि संशोधित FDTL को लागू करने की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.

8 जनवरी को FDTL नियमों को जारी किया गया था. इसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने DGCA को कम से कम दो बार पत्र लिखकर संधोधित FDTL नियमों को लागू करने के लिए कुछ और वक्त देने की मांग की है.

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