500 रुपये से कम दाम के फुटवियर पर 5 फीसदी जीएसटी

देश में 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के लागू होने पर 500 रुपये से कम कीमत वाले जूते-चप्पल पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा, जबकि इससे अधिक दाम के फुटवियर पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा.

प्रतीकात्मक चित्र

देश में 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के लागू होने पर 500 रुपये से कम कीमत वाले जूते-चप्पल पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा, जबकि इससे अधिक दाम के फुटवियर पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा. सोने पर तीन प्रतिशत और बिस्कुट पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा.

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में राज्यों के उनके समकक्ष मंत्रियों की सदस्यता वाली जीएसटी परिषद ने फुटवियर, कपड़े, बिस्कुट और सोने समेत छह वस्तुओं के लिए कर की दरें तय की.

सूत्रों ने बताया कि 500 रुपये से कम दाम के चप्पल-जूते पर 5 प्रतिशत और उससे अधिक दाम के फुटवियर पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा. वर्तमान में 500-1000 रुपये की कीमत वाले चप्पल-जूते पर छह फीसदी उत्पाद शुल्क लगता है. उसके अलावा राज्य सरकारें वैट भी लगाती है.

सू़त्रों ने बताया कि रेडीमेड कपड़े जैसे सामान पर 12 फीसदी की दर से टैक्स लगने की संभावना है, जबकि सूती कपड़ों और सूती धागे को पांच फीसदी की श्रेणी में रखा जाएगा.

जीएसटी परिषद ने पिछले ही महीने 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं को 5, 12, 18 और 28 फीसदी के कर ढांचे में फिट किया है. परिषद ने बुधवार को अपनी 15वीं बैठक में बाकी वस्तुओं पर कराधान को लेकर चर्चा की. इससे पहले दिन में उसने रिटर्न भरने और बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी तमाम नियमों सहित लंबित नियमों को मंजूरी दे दी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

लेखक Bhasha