आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को सुनवाई

याचिका मे कहा गया है कि केंद्र सरकार मिड डे मील, ठेका मजदूरों के लिए और राइट टू एजूकेशन और स्कॉलरशिप आदि कल्याणकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को सुनवाई (प्रतीकात्मक फोटो)

सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में 17 मई को सुनवाई होगी. याचिका मे कहा गया है कि केंद्र सरकार मिड डे मील, ठेका मजदूरों के लिए और राइट टू एजूकेशन और स्कॉलरशिप आदि कल्याणकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है इसलिए इन नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगनी चाहिए.

अधिसूचना के तहत सभी सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है. स्कूलों में मध्याह्न् भोजन तथा दिव्यांग पेंशन सहित तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार आवश्यक हो गया है.

हालांकि इस मौके पर केंद्र सरकार ने याचिका पर सुनवाई का विरोध किया. SG रंजीत कुमार ने कहा कि इस मामले में पहले की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि दो जजों की बेंच सिर्फ अंतरिम रोक पर सुनवाई करेगी.

याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने चीफ जस्टिस की बेंच में कहा कि 9 मई को सुप्रीम कोर्ट की ही दो जजों की बेंच ने कहा था कि इस मामले में याचिकाकर्ता चीफ जस्टिस के सामने मेंशन कर सकते हैं ताकि मामले में अंतरिम रोक पर सुनवाई के लिए बेंच बनाने की मांग कर सकते हैं. CJI खेहर ने कहा कि वेकेशन बेंच 17 मई को सुनवाई करेगी. (न्यूज एजेंसी आईएएनएस से भी इनपुट)

लेखक NDTV Profit Desk
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