NCLT ने ICICI सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग को दी मंजूरी; वोटिंग प्रभावित करने वाले आरोपों को किया खारिज

डीलिस्टिंग स्कीम के मुताबिक ICICI सिक्योरिटीज के शेयरहोल्डर्स को हर 100 शेयर्स के लिए ICICI बैंक के 67 शेयर्स मिलेंगे. स्कीम को पहले ही ICICI सिक्योरिटीज के 93.8% इक्विटी शेयरहोल्डर्स से मंजूरी मिल चुकी है.

Source: NDTV Profit

NCLT मुंबई ने बुधवार को ICICI सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग को मंजूरी देते हुए माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स क्वांटम म्यूचुअल फंड और मनु ऋषि गुप्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया.

स्कीम के मुताबिक ICICI सिक्योरिटीज के शेयरहोल्डर्स को हर 100 शेयर्स के लिए ICICI बैंक के 67 शेयर्स मिलेंगे. इस स्कीम को पहले ही ICICI सिक्योरिटीज के 93.8% इक्विटी शेयरहोल्डर्स से मंजूरी मिल चुकी है.

वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने के लगाए थे आरोप

ICICI सिक्योरिटीज में क्वांटम म्यूचुअल फंड की 0.08% और ऋषि मनु गुप्ता की 0.002% हिस्सेदारी है.

दोनों ने आरोप लगाया कि ICICI बैंक कर्मचारियों ने ICICI सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करने के प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए शेयरहोल्डर्स पर दबाव बनाया.

आरोपों में कहा गया कि 'ICICI सिक्योरिटीज के बजाए ICICI बैंक के कर्मचारियों ने शेयरहोल्डर्स से संपर्क कर उन्हें डीलिस्टिंग के पक्ष में मतदान करने को कहा. इतना ही नहीं, इन लोगों ने शेयरहोल्डर्स को प्रभावित करने के लिए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन का भी इस्तेमाल किया और कुछ लोगों की कमजोर टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज का फायदा उठाया.'

मुंबई हाई कोर्ट में भी जारी मुकदमा

मुंबई हाई कोर्ट में ICICI सिक्योरिटीज को SEBI की तरफ से 'रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया' में मिली छूट के खिलाफ भी सुनवाई जारी है. दरअसल डीलिस्टिंग के लिए ये प्रक्रिया जरूरी होती है.

SEBI की तरफ से दी गई छूट को ICICI सिक्योरिटीज की एक और शेयरहोल्डर अरुणा विनोद मोदी ने चुनौती दी है.

मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने फिलहाल SEBI को मोदी को एग्जेम्पशन लेटर दिखाने को कहा है. हालांकि मोदी पर इस लेटर को किसी थर्ड पार्टी को शेयर करने या दिखाने पर रोक लगाई गई है.

Also Read: ICICI सिक्‍योरिटीज को बड़ी राहत, SEBI ने इस मामले में किया जांच का निपटारा