सोशल मीडिया पर शेयर बाजार से जुड़े विज्ञापनों के लिए अब SEBI करेगा वेरिफिकेशन

जो इंटरमीडियरीज इन प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन देने में रुचि रखते हैं, उन्हें 30 अप्रैल, 2025 तक SEBI इंटरमीडियरीज डेटाबेस में अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी.

Source: NDTV Profit

मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) निवेशकों को फ्रॉड से बचाने के लिए लगातार काम कर रहा है. इसी दिशा में SEBI का एक और कदम सामने आया है, SEBI ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने सभी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज से कहा गया है कि वे विज्ञापन अपलोड करने से पहले अपने SEBI इंटरमीडियरी पोर्टल से जुड़े ईमेल आईडी (Email ID) और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें. ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विज्ञापन पब्लिश करने की अनुमति देने से पहले SEBI-रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज का एडवरटाइजर वेरिफिकेशन करेंगे.

ये कदम SEBI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर उठाया है, ताकि इंटरमीडियरीज को गूगल (Google) और मेटा (Meta) जैसे प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन पब्लिश करने की अनुमति देने से पहले एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन किया जा सके.

एडवाइजरी में SEBI ने कहा कि, ‘सिक्योरिटीज मार्केट में पारदर्शिता बढ़ाने, धोखाधड़ी से बचाने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने और SEBI-रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज और मजबूत करने के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स (SMPPs) से बातचीत से ये फैसला लिया गया है कि गूगल/मेटा जैसे SMPPs पर विज्ञापन अपलोड/पब्लिश करने वाले सभी SEBI-रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज को SEBI SI पोर्टल पर रजिस्टर अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करना जरूरी होगा’.

साथ ही जिन इंटरमीडियरीज को इन प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन देने में रुचि है उन्हें 30 अप्रैल, 2025 तक SEBI इंटरमीडियरीज डेटाबेस में अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी.

SEBI ने ये कदम लंबे समय से तेजी से बढ़ रहे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, टेलीग्राम, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर फ्रॉड को देखते हुए उठाया है. SEBI ने ये भी नोट किया कि धोखेबाज ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स, सेमिनार और रिस्क फ्री रिटर्न्स का वादा कर निवेशकों को फंसा रहे हैं. इस कदम को इन्हीं धोखाधड़ी से बचाने के तौर पर देखा जा रहा है.