New fastag Rule: वाहनों के फ्रंट शीशे पर नहीं लगाया FASTag तो देना होगा दोगुना टोल, नहीं मानें तो होंगे ब्‍लैकलिस्‍ट

अब फ्रंट विंडशील्ड पर बिना फास्टैग ( FASTag) लगाए टोल प्लाजा (Toll Plaza) से गुजरना महंगा पड़ सकता है

वाहनों के फ्रंट शीशे पर फास्‍टैग नहीं लगाना महंगा पड़ेगा. NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल बूथ पर वाहनों की लंबी कतार को कम करने और समय की बचत के लिए नियमों को और सख्‍त किया है. NHAI ने कहा है कि ऐसा करने वालों से दोगुना टोल वसूला जाएगा.

NHAI ने जारी किए दिशानिर्देश

अक्सर देखा जाता है कि कई लोग जानबूझकर FASTag को फ्रंट विंडशील्ड पर नहीं चिपकाते हैं. वे इसे सही जगह पर नहीं चिपकाते या फिर इसे पर्स या गाड़ी में कहीं और रखते हैं. ऐसे में टोल पर लगे CCTV में फास्‍टैग स्‍टीकर कैच नहीं हो पाता और टैक्‍स लेने के लिए फास्टैग ढूंढना पड़ता है.

इस वजह से टोल प्लाजा पर खड़े बाकी लोगों को देर होती है और वहां लंबी कतारें लग जाती हैं. ऐसीी परेशानियों से निपटने के लिए NHAI ने सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं. अब जिन वाहनों की फ्रंट विंडशील्ड पर FASTag नहीं लगा होगा उनसे दोगुना टोल वसूला जाएगा.

बार-बार ऐसा किया तो होंगे ब्लैकलिस्ट

गाइडलाइंस के मुताबिक, जो लोग हाइवे पर गाड़ी चलाते समय बार-बार फास्टैग के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनसे न केवल दोगुना टोल लिया जाएगा, बल्कि CCTV में रिकॉर्ड होने वाले गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उन्‍हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा.

सभी टोल प्लाजा पर दी जाएगी जानकारी

नए नियमों के तहत फास्टैग जारी करने वाले सभी बैंकों और एजेंसियों को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वाहन चालक इसे अपनी गाड़ियों के शीशे पर अच्छे से चिपकाएं.

वहीं, NHAI ने नई सख्‍त गाइडलाइंस के बारे में सभी टोल प्लाजा पर जानकारी देने को कहा है. सभी फीस कलेक्शन एजेंसियों को SOP जारी कर दी गई है. इसमें कहा गया है कि इस संबंध में सभी टोल प्लाजा पर जानकारी दी जाए, जिससे लोगों को फास्टैग न लगाने पर दोगुना टोल वसूले जाने के बारे में पता चल सके.

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