2000 रुपये के नोटों को बदलने को लेकर RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने लोगों से कहा है कि बैंकों में जाकर कतार में लगने या भीड़ में फंसने की कोई जरूरत नहीं है. आपके पास 4 महीने का समय है.
रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज करने या जमा करान के लिए लोगों को 30 सितंबर तक का मौका दिया है. सोमवार को ही RBI ने इस संबंध में बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी की है. जारी नोटिफिकेशन में RBI ने कहा है कि लोगों को बैंकों में काउंटर पर 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से दी जाए, जैसा कि पहले होता आ रहा था.
RBI ने बैंकों को सलाह दी है कि गर्मी के मौसम का ध्यान में रखते हुए ब्रांचेस में छायादार वेटिंग स्पेस और पीने के पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि लोगों को परेशानी न हो.
2000 के नोट सिस्टम में वापस आ जाएंगे
RBI ने उम्मीद जताई है कि 30 सितंबर तक 2000 रुपये के सभी नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाएंगे, इसी दौरान हम अगले कदम को लेकर भी फैसला करेंगे. इस बात पर भी कंफ्यूजन है कि अगर 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा, तो चार महीने का वक्त क्यों दिया गया, इस पर रिजर्व बैंक का कहना है कि 30 सितंबर की डेडलाइन इसलिए दी गई है ताकि ये काम एक तय समय में पूरा किया जा सके, नहीं तो ये अनंतकाल तक चलने वाली प्रक्रिया बन जाएगी.
रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि बैंक खातों में 50,000 रुपये या उससे अधिक जमा के लिए आपको PAN कार्ड दिखना होता है, ये नियम 2,000 रुपये के नोटों पर भी लागू होगा, मतलब अगर आपने 2000 के नोटों के रूप में 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा खाते में जमा किए, तो पैन कार्ड दिखाना होगा.
आपको बता दें कि 2000 रुपये के नोटों के डिपॉजिट पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक्सचेंज की लिमिट एक बार में 20,000 रुपये ही है.