CBDT ने टैक्स अपील की मिनिमम लिमिट बढ़ाई; अब SC में दायर नहीं होगा ₹5 करोड़ से नीचे का मामला

CBDT ने हाई कोर्ट में न्यूनतम 2 करोड़ रुपये और टैक्स ट्रिब्यूनल्स में न्यूनतम 60 लाख रुपये की टैक्स अपील लिमिट तय की है. मतलब इससे कम डिमांड वाले मुकदमे संबंधित फोरम में दाखिल नहीं किए जाएंगे.

प्रतीकात्मक फोटो

CBDT ने अलग-अलग फोरम में टैक्स अपील फाइल करने के लिए अपनी न्यूनतम लिमिट को बढ़ा दिया है.

अब डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 करोड़ रुपये, हाई कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स (ITAT) के लिए 60 लाख रुपये की न्यूनतम सीमा तय कर दी है. मतलब इस सीमा से नीचे की टैक्स अपीलों को संबंधित फोरम में दाखिल नहीं किया जाएगा. नई न्यूनतम सीमा 17 सितंबर से लागू होगी.

पहले ये सीमा सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपये और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स (ITAT) के लिए 50 लाख रुपये थी.

बजट में किया गया था ऐलान

बता दें 23 जुलाई को बजट में भी अपील फाइलिंग की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया गया था. इस कदम का मकसद कोर्ट/फोरम में डिपार्टमेंट के लंबित मामलों को कम करना है. साथ ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बड़े टैक्स विवादों पर फोकस करने की भी कोशिश है.

CBDT ने ये भी साफ किया है कि सिर्फ इसलिए अपील नहीं की जाएगी कि संबंधित मामले में टैक्स इफेक्ट तय सीमा को पार कर गया है. एजेंसी ने कहा है कि अधिकारियों को ये ध्यान रखना होगा कि कोर्ट में गैरजरूरी मुकदमेबाजी ना हो.

Also Read: Income Tax: गलत HRA क्लेम वालों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की मुहिम! CBDT ने खुद बताई सच्चाई