NBFC License Cancelled by RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं. नियमों के पालन में गड़बड़ी के चलते RBI ने ये फैसला लिया है. वहीं, 14 अन्य NBFC ने अलग-अलग कारणों से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है.
केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत उसने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. अब ये कंपनियां नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार नहीं कर पाएंगी.
कूर्ग टी कंपनी
त्रिमूर्ति फिनवेस्ट
ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया
JV मोदी सिक्योरिटीज
KK पटेल फाइनेंस
पूर्वी फिनवेस्ट
जेनफिन कैपिटल
नॉन-बैंकिंग व्यवसाय से बाहर निकलने के कारण इन 7 NBFC ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है.
लूनिया ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट
स्वास्तिक गुड्स एंड सप्लायर्स
इक्सेवा फाइनेंस
जिप्सी मैनेजमेंट
शीबा फैबस्पिन
एस्सार एंट्रेड लिमिटेड
माबा कॉर्पोरेट सर्विसेज
वहीं, दूसरी ओर अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के कारण 2 NBFC को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है.
L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
जोसन डिपॉजिट एंड एडवांस
मर्जर, डिजॉल्युशन और अन्य कारणों से लीगल इकाई न रहने के कारण इन 5 NBFC ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है.
मेलिनेक्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस
कैसाब्लांका ब्रोकिंग एंड एजेंसी
जनप्रगति सिंटेक्स
नलिम्बुर मर्चेंटाइल
वंडरमैक्स मर्चेंटाइल