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ग्राहकों को मनचाहे नेटवर्क का क्रेडिट या डेबिट कार्ड चुनने की आजादी जल्द, RBI ने जारी किया ड्राफ्ट

RBI ने जो ड्राफ्ट पेश किया है, उससे संबंधित सुझाव 4 अगस्त तक दिए जा सकते हैं. 1 अक्टूबर से लागू हो सकते हैं नए नियम.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी09:32 PM IST, 05 Jul 2023NDTV Profit हिंदी
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आपको अपने बैंक से किस कार्ड नेटवर्क का क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए, उम्मीद है कि बहुत जल्द ये फैसला आप ले पाएं. रिजर्व बैंक के नए प्रस्तावित नियम कार्ड इश्यू करने वाले संस्थानों को मास्टर कार्ड, VISA या RuPay जैसे कार्ड नेटवर्क के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करने से रोक सकते हैं.

ये प्रस्तावित नियम क्रेडिट,डेबिट या प्री-पेड कार्ड जारी करने वाले बैंकों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर भी लागू होंगे.

बुधवार को RBI द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट सर्कुलर के मुताबिक, 'रिव्यू में ये देखा गया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड इश्यू करने वाले संस्थानों (बैंक और नॉन-बैंक) के बीच का मौजूदा प्रबंधन, ग्राहकों को चुनाव की सुविधा के लिए ठीक नहीं बैठता.'

कार्ड नेटवर्क और कार्ड इश्यू करने वाले संस्थानों के बीच एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट पर रोक लगाने के अलावा, ड्राफ्ट सर्कुलर में इन बदलावों को भी प्रस्तावित किया गया है-

  • कार्ड इश्यू करने वाले संस्थानों को एक कार्ड नेटवर्क से ज्यादा पर कार्ड जारी करने होंगे.

  • कार्ड जारी करने वाले संस्थानों को ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क को चुनने की आजादी देनी होगी. ये आजादी कार्ड जारी करते समय या बीच में मनचाहे वक्त पर मिलनी चाहिए.

4 अगस्त तक दे सकते हैं सुझाव

प्रस्तावित नियम एक अक्टूबर से लागू हो सकते हैं. ये सर्कुलर RBI की वेबसाइट पर डाला गया है, रिजर्व बैंक ने इसके लिए स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं. सुझाव 4 अगस्त तक दिए जा सकते हैं.

एक ग्राहक को कार्ड नेटवर्क को चुनने का विकल्प मिलने से नेटवर्क कंपनियों के बीच कंपटीशन भी तेज होगा, क्योंकि RuPay जैसा नेटवर्क क्रेडिट कार्ड पर भी UPI सर्विस उपलब्ध करवा रहा है, जिससे उसे ज्यादा फायदा हो सकता है, जबकि दूसरी नेटवर्क कंपनियां ये सेवा उपलब्ध नहीं करवा रही हैं.

मास्टरकार्ड, VISA और RuPay के साथ-साथ अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब भी भारत में कार्ड नेटवर्क संचालित कर रहे हैं.

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