कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank Ltd.) में CEO उदय कोटक (Uday Kotak) की जगह कौन लेगा? इसकी खोज जारी है, लेकिन ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कोटक महिंद्रा बैंक से कहा है कि वो उदय कोटक के उत्तराधिकारी के तौर वो किसी बाहरी व्यक्ति का चयन करे.
भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के बोर्ड सदस्यों और एशिया के सबसे अमीर फाइनेंसर को अपने विचार बता दिए हैं. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि रिजर्व बैंक इस बात की भी समीक्षा कर रहा है कि क्या दो पूर्ण स्वामित्व वाली बीमा इकाइयों (wholly-owned insurance units) में बैंकिंग समूह की हिस्सेदारी फर्म की स्थिरता के लिए कोई जोखिम पैदा करती है.
रिजर्व बैंक ने बैंक में CEO के कार्यकाल को अधिकतम 15 वर्षों तक सीमित करने वाले नियमों को सख्त किया है, और देश की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए बीमा कंपनियों में बैंकों की हिस्सेदारी की भी समीक्षा कर रहा है.
रिजर्व बैंक ने साल 2021 में कहा था कि आउटगोइंग प्रमुख को तीन साल का कूलिंग पीरियड लेना चाहिए, और ये सुनिश्चित करने के लिए वो बैंक से पूरी तरह से अलग जाएं, उन्हें "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्षमता में बैंक या उसकी ग्रुप संस्थाओं के साथ जोड़ा नहीं जाएगा.
कोटक महिंद्रा बैंक जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, CEO के रूप में उदय कोटक का कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है. हालांकि बाद में उन्हें बोर्ड में बने रहने के लिए शेयरधारक की मंजूरी मिल गई है।. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, बोर्ड में रहते हुए, बैंक के अंदर से अगर किसी को चुना जाता है तो ये नियमों की भावना की खिलाफ होगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो कोटक संभावित रूप से फैसलों को प्रभावित करने की स्थिति में आ जाएंगे.
कोटक महिंद्रा के एक प्रवक्ता ने कहा, "बीमा कंपनियों में कोटक की मौजूदा हिस्सेदारी मौजूदा रेगुलेटरी निर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार है," और CEO चयन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. रिजर्व बैंक के प्रवक्ता ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का जवाब नहीं दिया है.
कोटक महिंद्रा बैंक ने CEO और उसके टॉप एग्जिक्यूटिव्स की खोज के लिए कंसल्टिंग फर्म एगॉन जेंडर को नियुक्त किया था, ब्लूमबर्ग न्यूज ने इस साल की शुरुआत में रिपोर्ट दी थी कि शांति एकंबरम और केवीएस मणियन इस पोजीशन के लिए आंतरिक उम्मीदवार थे. देश में बैंकों के प्रमुखों की नियुक्ति को मंजूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, हालांकि बैंक के बोर्ड उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट पर निर्णय लेते हैं.