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NCLAT ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया पर लगाई रोक

एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए अपीलेट ट्रिब्यूनल की चेन्नई स्थित पीठ ने NCLT के आदेश पर रोक लगाई.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी05:31 PM IST, 14 Aug 2024NDTV Profit हिंदी
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NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बुधवार को कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ इनसॉल्वेंसी की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. कंपनी कैफे कॉफी डे चैन को चलाती है. अंतरिम फैसला देते हुए चेन्नई स्थित पीठ ने NCLT के इस आदेश पर रोक लगाई है.

NCLAT ने 228.45 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट का दावा करने वाले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स CDEL, IDBI ट्रस्टीशिप सर्विस को कंपनी की दलीलों पर जवाबी हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया.

NCLAT का आदेश कंपनी की निलंबित बोर्ड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर-CEO रही मालविका हेगड़े की याचिका पर आया.

इससे पहले 8 अगस्त को NCLT की बेंगलुरु पीठ ने 228.45 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट का दावा करने वाली IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज की याचिका को स्वीकार कर लिया था और कंपनी को चलाने के लिए एक अंतरिम रिज्योल्यूशन प्रोफेशनल को नियुक्त किया था.

CDEL कॉफी डे ग्रुप की पेरेंट कंपनी है जो कॉफी हाउसों की कैफे कॉफी डे चैन संभालती है.साथ ही CDEL एक रिसॉर्ट का मालिकाना हक भी रखती है, कंसल्टेंसी सेवाएं देती है और कॉफी बीन्स की बिक्री में भी शामिल है.

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