NSE को-लोकेशन मामले में मार्केट रेगुलेटर SEBI को एक बार फिर सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) से झटका लगा है.
को-लोकेशन मामले की जांच कर रही SEBI ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 1 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी, जिसे आज SAT ने खारिज कर दिया है. इसके अलावा SAT ने NSE के पूर्व अधिकारियों रवि नारायण और चित्रा रामाकृष्ण पर लगाए गए 25 लाख रुपये के जुर्माने को भी खारिज कर दिया है.
ये दूसरी बार है, जब SEBI के को-लोकेशन मामले में दिए गए किसी आदेश को SAT ने खारिज किया है. जनवरी 2023 में, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मार्केट रेगुलेटर के NSE को गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए 624 करोड़ रुपये का वापस भुगतान करने और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने के आदेश को खारिज कर दिया था.
सुनवाई के दौरान, एक्सचेंज ने कहा कि इससे पिछले आदेश से जुर्माना लगाने का मकसद पूरा हो चुका था, जिसने की एक धमकी की तरह काम किया. चूंकि रेगुलेटरी लक्ष्य पिछले आदेश में पूरा हो चुका है, तो जुर्माने को खारिज किया जाना चाहिए.
रवि नारायण के वकील ने भी यही बात रखी. उनके मुताबिक, मौजूदा आदेश स्टॉक एक्सचेंजेज एंड क्लीयरिंग कॉरपोरेशन रेगुलेशंस के तहत दिया गया है, जो उल्लंघन के समय लागू नहीं थे. ट्रिब्यूनल ने इससे पहले भी ये कहा था कि ये मौजूदा मामले में ये लागू नहीं होते हैं. हालांकि, उल्लंघनों को देखते हुए जुर्माना लगाया गया था.