ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो के मामले में टैक्स कैलकुलेशन के लिए सरकार ने GST कानून में संशोधन को नोटिफाई किया है. जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और कसीनों पर टैक्स कैलकुलेशन के लिए मूल्यांकन पद्धति (Valuation Methodology) का जिक्र है.
टैक्स कैलकुलेशन में संशोधन पिछले महीने हुई GST काउंसिल की मीटिंग के फैसले के आधार पर किया गया है. पिछले महीने हुई मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर GST की 28% दर बरकरार रखने का फैसला लिया गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा था कि मौजूदा दर 6 महीने के लिए लागू की जा रही है, जिसके बाद रिव्यू मीटिंग होगी और अंतिम फैसला लिया जाएगा.
EY टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने से इस मुद्दे से जुड़ी अस्पष्टता और अनिश्चितता का प्रभावी ढंग से समाधान हो जाएगा. अग्रवाल ने कहा, 'हालांकि, ये अब भी स्पष्ट नहीं है कि वॉलेट में पैसा जमा करना ही आपूर्ति के रूप में योग्य है या नहीं, और इंडस्ट्री संभवतः इसे चुनौती दे सकती है.'
AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि मूल्यांकन नियमों के तहत, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी/कसीनो को भुगतान की गई कुल राशि पर पूरा टैक्स रेट लागू होगा. धन वापसी के मामले में टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं मिलेगी.
इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी खिलाड़ी की जीत, टैक्स-न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि पूरा टैक्स केवल फर्स्ट स्टेज में ही कलेक्ट किया जाता है.
उन्होंने कहा कि प्लेयर पूल में मौजूद नकद खरीद के लिए सरकार ने ट्रांजिशनल प्रोविजंश का संकेत नहीं दिया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार आने वाले कुछ महीनों में सर्कुलर जारी कर स्थिति को और स्पष्ट करेगी.