Rajya Sabha Passed Women's Reservation Bill: ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा की हरी झंडी मिल गई है. राज्यसभा में बिल 100% बहुमत के साथ पास हुआ. इसके पक्ष में 215 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में कोई वोट नहीं पड़ा.
इससे पहले बुधवार को महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पारित हुआ था. लोकसभा में बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि 2 वोट विरोध में पड़े थे. बिल पर पर्चियों के जरिए मतदान करवाया गया था.
बिल के मुताबिक, लोकसभा और विधानसभा के साथ-साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा. SC-ST वर्ग के आरक्षण में भी महिलाओं की 33% हिस्सेदारी होगी.
सीटों को रोटेशन के आधार पर आरक्षित किया जाएगा. बिल पास होने के बाद परिसीमन पूरे होने के बाद ही प्रावधानों को लागू किया जा सकेगा. परिसीमन, बिल पास होने के बाद की गई पहली जनगणना में इकट्ठा किए गए आंकड़ों पर आधारित होगा.
बिल को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. इससे पहले साल 2008 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया था. और 2010 में वहां से ये पास हो गया था. लेकिन इसे लोकसभा से पारित नहीं कराया जा सका था.
नहीं, राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा. आरक्षण केवल चुने हुए सदनों (लोकसभा और विधानसभा) के लिए है.
महिला आरक्षण बिल के तहत दिल्ली और पुडुचेरी में भी कुल सीटों में से एक तिहाई को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा. ध्यान रहे केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा हैं.
संसद में SC और ST कोटे के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, उन्हीं में से एक तिहाई SC-ST महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी. लेकिन OBC महिलाओं के लिए अलग से कोटे का प्रावधान नहीं किया गया है.