ADVERTISEMENT

Women's Reservation Bill को संसद की हरी झंडी, राज्यसभा में ऐतिहासिक 100% वोट मिले

राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है. इससे पहले बुधवार को महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पारित हुआ था.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी10:15 PM IST, 21 Sep 2023NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

Rajya Sabha Passed Women's Reservation Bill: ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा की हरी झंडी मिल गई है. राज्यसभा में बिल 100% बहुमत के साथ पास हुआ. इसके पक्ष में 215 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में कोई वोट नहीं पड़ा.

इससे पहले बुधवार को महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पारित हुआ था. लोकसभा में बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि 2 वोट विरोध में पड़े थे. बिल पर पर्चियों के जरिए मतदान करवाया गया था.

बिल के मुताबिक, लोकसभा और विधानसभा के साथ-साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा. SC-ST वर्ग के आरक्षण में भी महिलाओं की 33% हिस्सेदारी होगी.

परिसीमन के बाद लागू होंगे बिल के प्रावधान

सीटों को रोटेशन के आधार पर आरक्षित किया जाएगा. बिल पास होने के बाद परिसीमन पूरे होने के बाद ही प्रावधानों को लागू किया जा सकेगा. परिसीमन, बिल पास होने के बाद की गई पहली जनगणना में इकट्ठा किए गए आंकड़ों पर आधारित होगा.

बिल को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. इससे पहले साल 2008 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया था. और 2010 में वहां से ये पास हो गया था. लेकिन इसे लोकसभा से पारित नहीं कराया जा सका था.

क्या राज्यसभा-विधान परिषद में भी होगा आरक्षण?

नहीं, राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा. आरक्षण केवल चुने हुए सदनों (लोकसभा और विधानसभा) के लिए है.

किन केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण मिलेगा?

महिला आरक्षण बिल के तहत दिल्ली और पुडुचेरी में भी कुल सीटों में से एक तिहाई को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा. ध्यान रहे केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा हैं.

बिल में SC-ST की क्या स्थिति है?

संसद में SC और ST कोटे के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, उन्हीं में से एक तिहाई SC-ST महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी. लेकिन OBC महिलाओं के लिए अलग से कोटे का प्रावधान नहीं किया गया है.

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT