अगर आपके PF अकाउंट में गलत ID जुड़ गई है तो परेशान ना हों. EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया है कि घर बैठे कैसे उस ID को अपने PF से डी-लिंक कर पाएंगे. जैसा आप जानते हैं कि कॉरपोरेट में काम कर रहे लोगों की सैलरी का एक पार्ट PF में जाता है. जब रिटारमेंट का समय आता है तब ये रकम पेंशन के तौर पर मिलती है. EPFO की तरफ से हर कर्मचारी को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN नंबर मिलता है.
परेशानी तब होती है जब कई UAN नंबर किसी कर्मचारी के पास होते हैं, और किसी एक UAN से दूसरे की ID लिंक हो जाए. इस समस्या को देखते हुए EPFO ने सर्कुलर जारी किया. जिसमें स्टेप-बाय-स्टेप बताया गया है कि कैसे आप अपने UAN से दूसरे की ID डीलिंक कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपके आधार को पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है.
EPFO के पोर्टल https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.
UAN, पासवर्ड से अपने आपको वेरिफाई कराएं.
वहां दिए sub-menu में सर्विस हिस्ट्री को सलेक्ट करें.
सलेक्ट करने के बाद वहां आपको अपनी UAN से जुड़ी ID मिल जाएंगी.
इसमें गलत ID के पास ही डी लिंक ऑप्शन पर क्लिक करें.
डी लिंक करने के बाद एक कनफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, ओके करें
इसके बाद वजह बताएं कि आखिर क्यों आप इस ID को डी लिंक कर रहे हैं.
सब्मित करते ही, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज कर वेरिफाई करें.
वेरिफाई होने के बाद ही आपके UAN से वो आईडी डी लिंक हो जाएगी.
आपको बताते चलें कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, EPF सब्सक्राइबर को सिर्फ एक ही UAN मिलेगा. ऐसे में अगर आपके पास कई UAN हैं तो उन्हें एक ही UAN में मर्ज करा दें, जिससे आगे होने वाली समस्या से बचा जा सकेगा.