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Aadhar: अब जन्‍मतिथि का प्रमाण नहीं होगा आधार! EPFO ने डॉक्‍यूमेंट लिस्‍ट से किया बाहर, अब क्‍या हैं विकल्‍प?

अब कोई भी नौकरीपेशा कर्मी अपने EPF अकाउंट में अपनी जन्मतिथि साबित करने या सुधार के लिए आधार को प्रूफ के तौर पर उपयोग नहीं कर सकता.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी06:37 PM IST, 17 Jan 2024NDTV Profit हिंदी
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12 अंकों की यूनिक संख्‍या वाला आपका आधार (Aadhaar) अब आपकी जन्‍मतिथि (Date of Birth) का प्रमाण नहीं होगा. इस संबंध में UIDAI से एक लेटर रिसीव होने के बाद EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार को बर्थ डेट प्रूफ के लिए स्वीकार्य डॉक्‍युमेंट्स की लिस्ट से हटा दिया है.

इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी नौकरीपेशा कर्मी अपने EPF अकाउंट में अपनी जन्मतिथि साबित करने या सुधार के लिए आधार को प्रूफ के तौर पर उपयोग नहीं कर सकता.

UIDAI की ओर से रिसीव हुए लेटर में कहा गया है कि जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार (Aadhaar) को स्वीकार्य दस्तावेजों (Acceptable Documents) की लिस्‍ट से हटाने की जरूरत है. इसके बाद आधार को अब जन्मतिथि के प्रमाण या सुधार के लिए वैलिड डॉक्‍युमेंट्स की लिस्‍ट से हटाया जा रहा है.

पहचान और एड्रेस प्रूफ के लिए मान्‍य रहेगा आधार

आधार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है. इसे भारत सरकार की ओर से मान्‍यता प्राप्‍त है. UIDAI ने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आधार के इस्तेमाल पर कहा कि इसका इस्‍तेमाल जन्मतिथि प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है.

हालांकि आधार, आज के समय में भारतीय नागरिक के लिए पहचान का एक अहम डॉक्‍युमेंट है. 12 अंक की यूनिक संख्‍या वाला आधार, भारत में कहीं भी, पहचान (Identity) और पते के प्रमाण (Address Proof) के तौर पर मान्‍य रहेगा.

तो फिर कौन-से डॉक्‍युमेंट्स वैध होंगे?

अपने EPF अकाउंट में जन्‍मतिथि के प्रमाण या जन्‍मतिथि में सुधार के लिए आपके पास आधार के अलावा और भी कई डॉक्‍युमेंट्स के विकल्‍प हैं. इस संबंध में अगस्त 2023 में EPFO ने सर्कुलर जारी किया था. इसमें दर्ज किसी भी डॉक्‍युमेंट का इस्‍तेमाल किया जा सकता है. देखें डॉक्‍युमेंट्स की लिस्‍ट:

  • रजिस्ट्रार की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate).

  • पासपोर्ट/ पैन कार्ड

  • केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर

  • किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी अंक प्रमाण पत्र (Marksheet).

  • केंद्र या राज्य सरकारी संगठनों के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित सर्टिफिकेट.

इन डॉक्‍युमेंट्स के अलावा मेडिकल जांच के बाद सिविल सर्जन की ओर से जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्‍तुत किया जा सकता है, ये कोर्ट की ओर से प्रमाणित एफिडेविट यानी शपथ पत्र के साथ स्वीकार्य होगा.

केंद्र सरकार, राज्‍य सरकार या PSU की ओर से जारी CGHS/ECHS/मेडी-क्लेम कार्ड, जिसमें फोटो और जन्मतिथि दर्ज हो, उसे भी वैलिड डॉक्‍यूमेंट्स की लिस्‍ट में रखा गया है.

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