Higher Pension Scheme Last date: हायर पेंशन के लिए EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आवेदन की समय-सीमा बढ़ा कर 26 जून कर दिया गया था, जो कि आज खत्म होने वाली है. अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में आपको हर महीने ज्यादा पेंशन मिले तो आप EPS-95 का विकल्प चुन सकते हैं. इसके लिए आपके पास बस आज भर का समय है.
हायर पेंशन स्कीम के लिए पहली बार आवेदन की आखिरी तारीख 3 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 3 मई किया गया था. फिर इसे और बढ़ा कर 26 जून तक कर दिया गया. एक बार फिर मांग हो रही है कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए. हालांकि इस बारे में अब तक कोई घोषणा नहीं की गई है.
हायर पेंशन स्कीम का बड़ा फायदा ये है कि इसमें नौकरीपेशा लोगों की टेक होम सैलरी भी कम नहीं होती और पेंशन बढ़ जाती है. कारण कि इस स्कीम में आपके कंट्रीब्यूशन पर फर्क नहीं पड़ने वाला है. जो भी गुणा-गणित बदलेगा, वो नियोक्ता यानी आपकी कंपनी के अंशदान पर देखने को मिलेगा.
सबसे पहले आपको e-Sewa portal - https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर विजिट करना होगा. यहां आपको Pension on Higher Salary पर क्लिक करना होगा.
एक नया पेज ओपन होगा, जहां 2 ऑप्शन दिखेंगे. इसमें दूसरा ऑप्शन (Application form for joint options) का है. यहां नीचे वाले ऑप्शन (Joint options under erstwhile para..... before 3rd May) को सेलेक्ट कर लें.
इसके बाद आपको एक नया होम पेज दिखेगा. यहां आपको लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर के अपना UAN, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो) और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
इस फॉर्म को भरने के बाद नीचे आपको Get OTP का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें. आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ आएगा. इसे वैलिडेट करें और फिर सब्मिट कर दें.
सामान्य या ज्वाइंट एप्लिकेशंस जमा करने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय (FO) इनकी जांच करेगा.
सबकुछ ठीक रहा तो एम्प्लॉयर द्वारा प्रस्तुत की गई सैलरी डिटेल्स का FO के पास उपलब्ध डेटा से मिलान किया जाएगा.
डेटा सही पाया गया तो बकाया राशि का कैलकुलेशन किया जाएगा और राशि जमा या ट्रांसफर करने के लिए (APFC/ RPFC-I/ RPFC-II द्वारा) आदेश जारी किया जाएगा.
अगर मिलान में डेटा सही नहीं पाया गया तो
नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी या पेंशनर को सूचित किया जाएगा और डिटेल सही करने के लिए उन्हें एक महीने का समय दिया जाएगा.
अगर 1 महीने के भीतर सही जानकारी नहीं दी जाती है या फिर डेटा में गड़बड़ी रह जाती है तो मेरिट के आधार पर (APFC/ RPFC-I/ RPFC-II द्वारा) आदेश पारित किया जाएगा.
एम्प्लॉई के आवेदन करने के बाद उसे एम्प्लॉयर ने अप्रूव नहीं किया तो EPFO इसे रिजेक्ट करने से पहले ठीक करने के लिए 1 महीने का समय देगा.
इस 1 महीने में एम्प्लॉयर, कर्मी या पेंशनर की गलतियों समेत किसी भी गलती को ठीक करने के लिए करेक्शन एविडेंस या एडिशनल प्रूफ दे सकेंगे.
संबंधित आवेदक कर्मी या पेंशनर को इस प्रोसेस की सूचना दी जाएगी.
हायर पेंशन के संबंध में अगर आवेदक कर्मी या पेंशनर को उसके आवेदन, अंशदान (Contribution) या अन्य किसी भी तरह की शिकायत है तो EPFIGMS पर रजिस्टर्ड करा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश (4 Nov 2022) के संदर्भ में में इन शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और मनोनीत किए गए अधिकारी समाधान कराएंगे. क्षेत्रीय या अंचल प्रभारी अधिकारियों के स्तर से इन शिकायतों की निगरानी भी की जाएगी.