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UPS हो गया लागू, जानें रिटायरमेंट पर क्या मिलेंगे बेनेफिट्स और कैसे करें माइग्रेशन

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के तौर पर पेश की गई ये योजना सरकारी योगदान के साथ पेंशन की गारंटी देती है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी10:30 AM IST, 12 Apr 2025NDTV Profit हिंदी
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UPS Benefits: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2025 को लागू हुई है. ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक नया पेंशन फ्रेमवर्क देता है. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के तौर पर पेश की गई ये योजना सरकारी योगदान के साथ पेंशन की गारंटी देती है.

कौन रजिस्टर कर सकता है?

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने UPS के तहत योग्य कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में रखा है:

  • मौजूदा कर्मचारी: वो जो 1 अप्रैल 2025 तक केंद्र सरकार की सेवा में हैं और NPS के तहत आते हैं.

  • नए कर्मचारी: 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्र सरकार में शामिल होने वाले कर्मचारी

  • रिटायर्ड कर्मचारी: वो जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले NPS के तहत रिटायर हुए, जिनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्त भी शामिल हैं

1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी UPS में जाने के योग्य हैं. नए नियुक्त होने वालों को शामिल होने के 30 दिनों के अंदर नामांकन करना होगा. जबकि मौजूदा NPS ग्राहकों के पास करने के लिए 1 अप्रैल 2025 से तीन महीने की अवधि है.

UPS के तहत पेंशन बेनेफिट्स

UPS सेवा अवधि के आधार पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करता है:

  • 25 या उससे अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.

  • 10 से 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को प्रोपोर्शनल पेंशन मिलेगी.

  • कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वालों के लिए 10,000 रुपये/ महीने की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन की गारंटी है.

  • पेंशनर की मौत की स्थिति में उनके जीवनसाथी को वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन राशि का 60% मिलेगा.

NPS से UPS में माइग्रेशन

  • NPS से UPS में स्विच करने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए माइग्रेशन प्रक्रिया अब सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) पोर्टल पर लाइव है- (https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php)

  • ऑनलाइन विकल्प के अलावा कर्मचारी अपने माइग्रेशन रिक्वेस्ट को फिजिकल फॉर्म के जरिए भी सब्मिट कर सकते हैं.

  • मौजूदा NPS सब्सक्राइबर्स के पास UPS चुनने के लिए 30 जून 2025 तक का समय है.

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