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Dharavi Redevelopment: स्टाम्प ड्यूटी से प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज से सब्सिडी तक; लाखों जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए DRPPL को मिलीं कई रियायत

600 एकड़ की झुग्गियों को हटाकर, लाखों लोगों को गरिमामय जीवन उपलब्ध करवाने की मंशा रखने वाले धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (DRPPL) को स्पेशल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी01:33 PM IST, 22 Jul 2024NDTV Profit हिंदी
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एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में दुनिया का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया है. 600 एकड़ की झुग्गियों को हटाकर, लाखों लोगों को गरिमामय जीवन उपलब्ध करवाने की मंशा रखने वाले धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (DRPPL) को स्पेशल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है.

जनकल्याण की इस मंशा के चलते प्रोजेक्ट को अलग-अलग तरह की टैक्स छूट भी दी गई हैं. जानते हैं ऐसी कुछ खास रियायतों के बारे में:

स्टाम्प ड्यूटी छूट

  • DRPPL द्वारा रेसीडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की पहली बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी छूट.

  • DRPPL द्वारा अचल संपत्तियों की पहली बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी छूट.

  • DRP/SRA या DRPPL द्वारा किसी भी भूमि अधिग्रहण या फिर ट्रांजिट सेटलमेंट के निर्माण के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण पर भी स्टाम्प ड्यूटी छूट दी जा रही है.

  • लीड पार्टनर अदाणी रियल्टी और DRP/SRA के बीच हुए डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर छूट. SPV कंपनी (Special Purpose Vehicle) को दिए गए डेवलपमेंट राइट्स पर भी छूट है.

प्रॉपर्टी टैक्स में छूट

  • धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए घरों और दुकानों प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलेगी. एक सीमित वक्त तक मिलने वाली इस छूट के तहत कम दर से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा. ये छूट मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत पुनर्वास और पुनर्विकास परियोजनाओं को दी जाती है.

  • धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए धारावी और MMR में जो ट्रांजिट सेटलमेंट (अस्थायी निवास) बनाए जाएंगे, उनके ऊपर भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा. एग्रीमेंट की तारीख से 7 साल तक 100% टैक्स छूट रहेगी. इसके बाद एक सीमित समय के लिए 50% टैक्स एग्जेंप्शन भी प्रोजेक्ट पूरा होने तक लागू होगा.

अन्य टैक्स & चार्ज छूट

  • DRPPL को BMC एक्ट, 1888 के तहत बेटरमेंट चार्ज भी नहीं देना होगा.

  • MR&TP एक्ट, 1966 के तहत डेवलपमेंट चार्ज भी DRPPL पर लागू नहीं होगा. इसी एक्ट के तहत आने वाला स्क्रुटनी चार्ज भी नहीं लगेगा.

  • DCPR 2034 के तहत स्टेयरकेस प्रीमियम से भी DRPPL को छूट मिलेगी. साथ ही DRPPL को लेआउट डिपॉजिट से भी छूट मिली है.

  • मौजूदा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और अन्य संबंधित योजनाओं के तहत, पुनर्वास के तहत आने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए सब्सिडी ले सकती है.

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