केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने GST रजिस्ट्रेशन ऐप्लीकेशन्स की प्रोसेसिंग के लिए संधोधित नियम जारी किए हैं. नई गाइडलाइंस (GST Guidelines) शुक्रवार को जारी की गईं. इनका मकसद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों से मिलने वाली शिकायतों का समाधान करना है. अफसरों की ओर से अतिरिक्त, गैर-अनिवार्य दस्तावेज मांगने की वजह से आवेदकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
गैर-जरूरी दस्तावेजों को नहीं मांगने का निर्देश
नए निर्देशों के तहत अफसरों को GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए दस्तावेजों की निर्धारित सूची का सख्त पालन करना होगा. निर्देशों में ऐसे दस्तावेजों का भी जिक्र किया गया है, जिनकी कुछ खास मामलों में जरूरत पड़ सकती है और उन्हें ऐप्लीकेशन फॉर्म के साथ सब्मिट करना जरूरी होगा.
इसमें अहम बात ये है कि अफसरों को अपने अनुमान या छोटी गड़बड़ियों के आधार पर नोटिस नहीं भेजने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा वो उन दस्तावेजों की भी मांग नहीं कर सकते जो आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए अनिवार्य नहीं हैं.
नियमों के उल्लंघन पर होगा एक्शन
ऐसे मामलों में जहां अफसर को स्टैंडर्ड लिस्ट के बाहर के दस्तावेजों की मांग करनी है, उनमें संबंधित डिप्टी या असिस्टेंट कमीश्नर से मंजूरी लेना जरूरी होगा.
इन नियमों को सही तरीके से लागू किया जा सके, इसके लिए जोनल प्रिंसिपल चीफ कमीश्नर और चीफ कमीश्नर्स को जब भी जरूरत पड़े मॉनेटरिंग व्यवस्था लागू करने और ट्रेड नोटिस जारी करने की सलाह दी गई है. CBIC ने भी इस बात पर जोर दिया कि उन अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा जो इन संशोधित निर्देशों का उल्लंघन करते हैं.