RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर 5.39 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है. ये पेनल्टी कई अहम नियमों को ना मानने के चलते लगाई गई है.
RBI और RBI द्वारा नियुक्त विशेष ऑडिटर्स ने जांच में पाया कि पेटीएम पेमेंट्स ने पेआउट सर्विसेज लेने वाली एंटिटीज की ठीक से जांच नहीं की. RBI ने ये भी पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी एक घटना की भी सही वक्त पर जानकारी नहीं दी.
इसके अलावा RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ी ये अनियमित्ताएं पाईं-
पेमेंट बैंक ने पेआउट ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग नहीं की और पेआउट सर्विसेज लेने वाली एंटिटीज की रिस्क प्रोफाइलिंग भी नहीं की.
पेआउट सर्विसेज लेने वाले कुछ अकाउंट्स के केस में एक दिन की सीमा की रेगुलेटरी सीलिंग का उल्लंघन किया गया.
SMS डिलीवरी रिसीप्ट चेक से जुड़े डिवाइस बाइंडिंग कंट्रोल को लागू करने में पेमेंट बैंक नाकामयाब रहा.
पेमेंट बैंक का V-CIP इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से बाहर के IP एड्रेस के कनेक्शन को रोकने में नाकामयाब रहा.
RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक शोकॉज नोटिस भी जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि इन नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया.