सेबी ने सरल विदेशी निवेश नियमों को दी मंजूरी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के बोर्ड सदस्यों की शनिवार को हुई बैठक में सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) अधिनियम-2013 के मसौदे को मंजूरी दे दी।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के बोर्ड सदस्यों की शनिवार को हुई बैठक में सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) अधिनियम-2013 के मसौदे को मंजूरी दे दी।

सेबी की आधिकारिक वेबसाइट पर शनिवार को जारी एक वक्तव्य के अनुसार, सेबी (विदेशी संस्थागत निवेशक) अधिनियम-1995 के प्रावधानों, अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (क्यूएफआईएस) की रूपरेखा और निवेश मार्गो की तर्कसंगतता एवं विदेशी निवेशकों के पोर्टफोलियो की निगरानी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर सेबी अधिनियम-2013 को तैयार किया गया है।

देश में वर्तमान रिकॉर्ड चालू खाता घाटे को कम करने के उद्देश्य से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेशी निवेशकों की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सेबी ने विदेशी निवेश के इन नए सरल नियमों को मंजूरी दी है।

सेबी अधिनियम-2013 के अंतर्गत वर्तमान विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), उप खातों एवं क्यूएफआईएस को एक नई निवेशक श्रेणी (एफपीआई) के मिश्रित वर्ग में शामिल किया जाएगा। इन एफपीआई निवेशकों को तीन में से किसी एक श्रेणी में पंजीकरण कराना होगा।

इन नए नियमों की घोषणा इससे पहले सेबी की जून में हुई बैठक में की गई थी। सेबी ने इन नए नियमों को विदेशी निवेशकों द्वारा घरेलू संपत्तियों को खरीदने पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने एवं दस्तावेजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से मंजूरी दी है।

लेखक NDTV Profit Desk
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