ODIs, P नोट्स के लिए डिस्क्लोजर नियमों को सख्त करेगी SEBI, कंसल्टेशन पेपर जारी

नियमों का पालन नहीं किया गया तो FPI को पोजीशन खत्‍म करनी होगी और भारतीय शेयर बाजार से बाहर निकलना होगा.

Source: NDTV Profit Gfx

मार्केट रेगुलेटर SEBI विदेशी निवेशकों को भी कड़े रेगुलेशंस के दायरे में लाने की तैयारी में है. SEBI ने एक कंसल्‍टेशन पेपर जारी किया है‍, जिसका उद्देश्‍य ऑफशोर डेरिवेटिव्‍स इंस्‍ट्रुमेंट्स (ODI) या पार्टिसिपेटरी नोट्स (P-Notes) के जरिये भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए उपलब्‍ध रेगुलेशन के दायरे में लाना है.

भारतीय बाजार के संदर्भ में देखें तो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ODI) का इस्‍तेमाल, विदेशी निवेशक, भारतीय इक्विटी या इक्विटी डेरिवेटिव में निवेश के लिए करते हैं.

  • ODI या P-नोट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसके जरिये मॉरीशस जैसे टैक्‍स-सेविंग देशों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, भारत में अपने शेयरों के बदले जारी करते हैं.

  • ODI जारी करने वाला FPI अंतर्निहित प्रतिभूतियों (Underlying Securities) का मालिक बना रहता है, ऐसे होल्डिंग्स के आर्थिक लाभ ODI सब्‍सक्राइबर को ट्रांसफर किए जाते हैं.

  • ये रास्‍ता, P-नोट्स के विदेशी सब्‍सक्राइबर को भारत में रजिस्‍ट्रेशन से बचने की छूट देता है. हालांकि FPI भारत में पंजीकृत होते हैं और उन्‍हें KYC नियमों का पालन करना होता है.

  • मौजूदा समय में, कैटगरी-1 FPI को इंडियन सिक्‍योरिटीज के बदले ODI जारी करने की अनुमति है.

पहले भी कड़े किए गए हैं नियम

साल 2019 में SEBI ने सट्टेबाजी के उद्देश्य से डेरिवेटिव के विरुद्ध जारी किए गए ODI को अस्वीकार करने के लिए नियम कड़े कर दिए थे, जब तक कि FPI के भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर भारत में रखे गए इक्विटी शेयरों को एक-एक करके हेज करने के लिए डेरिवेटिव पोजीशन नहीं ली गई थी और इक्विटी शेयरों को रेफरेंस करने वाले ODI के लिए हेज सीमित था.

रेगुलेटर ने स्टॉक इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए 100 करोड़ रुपये या ओपन इंटरेस्ट के 5% में से जो भी अधिक हो, उसे स्वीकार्य पोजीशन लिमिट की अनुमति दी थी.

अगस्त 2023 में, SEBI ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें ज्‍यादा डिस्‍क्‍लोजर की जरूरत थी. इसमें कहा गया, यदि कोई विदेशी निवेशक किसी सिंगल इंडियन कॉर्पोरेट ग्रुप में अपने AUM यानी 'एसेट अंडर मैनेजमेंट' का 50% से अधिक रखता है या यदि वे भारतीय बाजारों में अपने इक्विटी AUM का 25,000 करोड़ रुपये से अधिक रखता है, तो फुल लुक-थ्रू आधार पर विस्तृत डिस्‍क्‍लोजर देना जरूरी है.

नियमों का पालन नहीं किया गया तो FPI को पोजीशन खत्‍म करनी होगी और भारतीय शेयर बाजार से बाहर निकलना होगा.

SEBI ने अब क्‍या कहा है?

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने अब ODI पर भी वही कंप्‍लायंस और कंसंट्रेशन डिस्‍क्‍लोजर स्‍टैंडर्ड लागू किया है. इसके अलावा, SEBI का प्रस्ताव ODI और FPI के लिए सेग्रीगेटेड फंड लेवल पर डिस्‍क्‍लोजर को सख्‍त बनाता है.

  • SEBI ने पाया कि जुलाई तक, 35 FPI ने कई अलग-अलग सब-फंड्स या शेयर-क्‍लासेस के साथ कई सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के माध्यम से निवेश किया था.

  • इनमें से, 8 FPI ने 10 या उससे अधिक सब-फंड्स बनाए रखा. इनके माध्यम से ऐसे सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाए गए, जिनमें से एक में 86 सब-फंड्स या शेयर-क्‍लासेस थे.

ये जानकारी देने की जिम्मेदारी ODI जारी करने वाले FPI और नामित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की होगी.

डेरिवेटिव के इस्‍तेमाल पर ये है प्रस्‍ताव?

ODIs के जरिये, मार्केट रेगुलेटर SEBI ने घरेलू बाजार में भारतीय स्टॉक डेरिवेटिव या इंडेक्स डेरिवेटिव शेयरों के खिलाफ ODI पदों की हेजिंग की अनुमति दे रखी है. 2017 में दी गई इस छूट को अब वापस लेने का प्रस्ताव है.

  • ODI जारी करने वाले FPI को डेरिवेटिव के साथ ODI जारी करने या भारत में डेरिवेटिव का उपयोग करके अपनी पोजीशन हेज करने की अनुमति नहीं होगी.

  • इसके अलावा, अंडरलेइंग डेरिवेटिव वाले मौजूदा ODI को प्रस्तावित फ्रेमवर्क के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर भुनाया जाना आवश्यक होगा.

नियामक के अनुसार, केवल चार ODI जारीकर्ताओं के पास 3,075 करोड़ रुपये के बकाया ODI हैं, जो डेरिवेटिव के साथ हेज किए गए हैं. नियामक ने केवल एक अलग डेडिकेटेड FPI रजिस्‍ट्रेशन के माध्यम से ODI जारी करने का भी प्रस्ताव दिया है, जहां किसी भी मालिकाना निवेश की अनुमति नहीं होगी.