महाराष्ट्र में राइड कैंसिल करने पर ड्राइवर्स को भरना होगा जुर्माना, एग्रीगेटर कैब पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी

पॉलिसी में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, कार पूलिंग सेवाओं में महिला ड्राइवरों के लिए एक विकल्प पेश किया गया है.

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महाराष्ट्र में अब किसी ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर ने बिना कोई ठोस वजह के राइड कैंसिल की तो उसे 100 रुपये जुर्माना देना होगा. महाराष्ट्र कैबिनेट ने एग्रीगेटर कैब पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है. इस पॉलिसी में कैब एग्रीगेटर्स के लिए किरायों के स्ट्रक्चर, राइड कैंसिलेशन और पूलिंग को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं.

राइड कैंसिल करना पड़ेगा भारी

महाराष्ट्र सरकार ने इस पॉलिसी को मंगलवार से ही लागू कर दिया है. ऐप बेस्ड कैब को लेकर लगातार कैब कैंसिलेशन को लेकर शिकायतें आ रही थीं. कैब ड्राइवबर बुकिंग के बाद अपनी मर्जी से ही कैब कैंसिल कर देते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, दिक्कत ये भी है कि इसे लेकर कहीं कोई सुनवाई भी नहीं है.

अब महाराष्ट्र सरकार ने एग्रीगेटर कैब पॉलिसी में नियमों को सख्त कर दिया है कि अगर कैब ड्राइवर बुकिंग लेने के बाद राइड को कैंसिल कर देता है, और इसकी कोई वैध वजह नहीं दे पाता है तो कुल किराए को 10% या फिर 100 रुपये, जो भी ज्यादा होगा, उसे जुर्माने के तौर पर देना होगा. ये पैसा सीधा पैसेंजर के ऐप वॉलेट में जाएगा. इसी तरह अगर कोई पैसेंजर राइड कैंसिल करता है तो उसे फेयर का 5% या 50 रुपये, जो भी ज्यादा होगा, चुकाना पड़ेगा.

महाराष्ट्र में ओला, उबर, मेरु, इनड्राइव और ब्लाबला सहित 14 कैब सेवाएं हैं. किरायों, सर्ज प्राइसिंग को लेकर भी इन कैब एग्रीगेटर के लिए पॉलिसी में कुछ नियम बनाए गए हैं.

  • अस्पताल, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने वाली राइड कैंसिल करने पर जुर्माना सामान्य राशि से पांच गुना तक हो सकता है.

  • पॉलिसी में सर्ज प्राइसिंग को भी नियंत्रित किया गया है. पीक आवर में ये सामान्य किराए से डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं हो सकती है.

  • ऑटो-रिक्शा/कैब यात्रियों के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से निर्धारित दर आधार दर होंगे.

  • मीटर टैक्सियों को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े, अनुचित तरीके से प्राइसिंग को रोकने के लिए ऑफ-पीक घंटों के दौरान छूट को रेगुलर किराये के 25% तक सीमित कर दिया गया है.

  • न्यूनतम किराए की दूरी 3 किमी होनी चाहिए.

कार पूलिंग के नियम कड़े किए

पॉलिसी में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, कार पूलिंग सेवाओं में महिला ड्राइवरों के लिए एक विकल्प पेश किया गया है. इसमें सभी वाहनों के लिए GPS, आपातकालीन संपर्क, बीमा और ड्राइवर प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं को भी अनिवार्य बनाया गया है. कंपनियों के पास सही लाइसेंस भी होना चाहिए और उन्हें सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए.

नई पॉलिसी के मुताबिक कैब एग्रीगेटर्स अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा 5% से 8% के बीच रख सकते हैं, जो कि अभी 28% है. ड्राइवरों को हर एक सवारी के लिए कम से कम 80% किराया मिलने की गारंटी दी गई है. पॉलिसी ये भी सुनिश्चित करती है कि ड्राइवरों और उनके परिवारों को प्रशिक्षण, चिकित्सा बीमा और दूसरे लाभ मिलें.