New Income Tax Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल

नए इनकम टैक्‍स बिल का उद्देश्‍य इनकम टैक्‍स एक्‍ट में व्‍यापक सुधार लाना है. मौजूदा इनकम टैक्‍स एक्‍ट में करीब 6 लाख शब्‍द शामिल हैं,

Source: Lok Sabha

नया इनकम टैक्स बिल ( New Income Tax bill) लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है. नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल को सेलेक्ट कमिटी के पास भेजने के लिए प्रस्ताव दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. अब ये बिल सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाएगा, जो अगले संसद सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. सेलेक्ट कमिटी के लिए नियम और शर्तें लोकसभा स्पीकर तय करेंगे.

 लोकसभा में पेश किए गए इस नए बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं. इनकम टैक्स एक्ट 2025 पहले से सरल, पारदर्शी और टैक्सपेयर के अनुकूल बनाने का दावा किया गया है. 

नए इनकम टैक्स बिल में मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने का प्रस्ताव दिया गया है. लोकसभा में पारित होने के बाद इसे इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाएगा. नए टैक्स बिल में स्पष्टता के लिए सब-सेक्शंस को फुल सेक्शन में बदलने का प्रस्ताव है. एक्ट में 536 क्लॉज का प्रस्ताव है, जो सेक्शन बन जाएंगे. नए विधेयक में 16 अनुसूचियों का भी प्रस्ताव है जो 600 पन्नों से ज्यादा की होंगी. इसमें नए टैक्स सिस्टम के लिए स्पेशल चैप्टर शामिल है.

गैर-जरूरी धाराएं होंगी खत्म

1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि वो अगले हफ्ते नया डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर आने वाली हैं. सरकार ने साफ किया कि नए इनकम टैक्स बिल में कोई भी नया टैक्स लाने का प्रावधान नहीं होगा. इस बिल से मौजूदा एक्‍ट की अनावश्यक धाराओं को खत्‍म किए जाने की उम्मीद है, जो पुरानी या अप्रासंगिक हो गई हैं. इसके अतिरिक्त, लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी के मैनेजमेंट में सुधार करने, टैक्‍स-संबंधी विवादों के लंबित मामलों को कम करने और त्वरित समाधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा.

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नए बिल से क्या बदलेगा

नए टैक्स बिल को लाने का मकसद है कि टैक्स स्ट्रक्चर को पहले के मुकाबले ज्यादा सरल और तार्किक बनाया जाएगा. नए टैक्स स्ट्रक्चर को ज्यादा आसान करने का मतलब ये है कि इसकी भाषा इतनी सरल हो कि कोई भी सामान्य टैक्सपेयर इसको पढ़कर समझ सके. साथ ही कई अपराधों पर सजा के प्रावधानों खत्म करने और कई पर इसे कम करने का भी प्रावधान किया जाएगा. इसका फायदा ये होगा कि टैक्स को लेकर मुकदमेबाजी में कमी आएगी. नए इनकम टैक्स बिल से पूरे टैक्स सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी.

नए इनकम टैक्‍स बिल का उद्देश्‍य इनकम टैक्‍स एक्‍ट में व्‍यापक सुधार लाना है. मौजूदा इनकम टैक्‍स एक्‍ट में करीब 6 लाख शब्‍द शामिल हैं, जिनमें से 3 लाख शब्‍द कम किए जा सकते हैं. यानी स्‍पष्‍ट है कि नया बिल ज्‍यादा सरल और संक्षिप्‍त होगा.