Tax Saving Tips: आपकी इनकम अगर टैक्स के दायरे में है और आप पुराने रिजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल पुराने रिजीम में टैक्सपेयर्स को कई कटौतियों का फायदा मिलता है. जिसमें PPF, ELSS में निवेश या फिर धारा 80C के बेनिफिट्स शामिल हैं. इन सभी कटौतियों से टैक्स का भार किसी हद तक कम हो सकता है. आपको बताते हैं कि कहां-कहां निवेश करके अपने टैक्स के लिए आप डिडक्शन ले सकते हैं.
HRA का क्लेम
अगर आप अपने माता-पिता के घर में रहते हैं तो उन्हें किराया देकर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. धारा 10(13A) के तहत आपको ये छूट दी जाएगी. इसके लिए आपके पास सभी वैलिड बिल होने चाहिए.
हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें
इनकम टैक्स की धारा (80D) कहती है कि अगर आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसके प्रीमियम पर हर 25 हजार रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. वहीं सीनियर सिटीजन के केस में ये डिडक्शन 50 हजार रुपये हो जाता है. टोटल डिडक्शन की बात करें तो 75 हजार रुपये तक ये लिया जा सकता है. इसमें जीवनसाथी और बच्चे भी शामिल हैं.
होम लोन प्री-पेमेंट्स
क्या आपको पता है कि होम लोन प्री-पेमेंट्स से भी टैक्स की बचत हो सकती है. होम लोन का हाफ प्री-पेमेंट आपके ब्याज के बोझ को कम कर सकता है. इससे टैक्स को कम करके अपने लोन को चुकाने में मदद मिल सकती है.
डोनेशन देना
धारा 80C के तहत आप दिए गए डोनेशन पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. चाहे आपने धारा 80C की लिमिट पहले ही पूरी कर ली हो. बस आपके पास डोनेशन के सभी बिल मौजूद होने चाहिए.
NPS में निवेश
NPS में निवेश करके धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. ये क्लेम 80(C) की लिमिट से अलग है.
लीव ट्रैवल अलाउंस का क्लेम
LTA में छुट्टी के दौरान किए गए घरेलू यात्रा खर्चों पर आप डिडक्शन ले सकते हैं. ध्यान रखिए हर चार साल में दो बार इसका क्लेम मान्य है. बस आपके पास सभी टिकट्स, बिल मौजूद होने चाहिए.
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर छूट
सरकार धारा 80EEB के तहत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने पर लोन की ब्याज पर छूट देती है. सरकार को इस फैसले से पर्यावरण को साफ रखने में मदद मिलती है. ग्राहक ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने पर जोर देते हैं. तो आप इन सभी नियमों को फॉलो करके टैक्स की रकम को कम कर सकते हैं, साथ ही अपने पास ज्यादा पैसा बचा सकते हैं.