इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज से मिली रकम पर लगेगा टैक्स! CBDT ने जारी किया नियम, क्या आप पर होगा असर?

बजट 2023-24 में यूलिप को छोड़कर जीवन बीमा पॉलिसीज के बारे में टैक्स प्रावधानों में बदलाव की घोषणा की गई थी

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अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, और उसका सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो इस पॉलिसी से आपको कितनी आय होगी, इसकी गणना के लिए एक तरीका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुझाया है.

क्या है CBDT का नियम

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर संशोधन (16वां संशोधन), नियम, 2023 को अधिसूचित किया है, जिसमें जीवन बीमा पॉलिसियों की मैच्योरिटी पर मिली रकम के संबंध में आय की गणना के लिए नियम 11UACA निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रीमियम की रकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, और इन पॉलिसीज को ​1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद जारी किया गया हो.

नियम में क्या बदलेगा?

बदलाव क्या है, जरा इसको समझ लीजिए. 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसीज के लिए, धारा 10(10D) के तहत मैच्योरिटी बेनेफिट पर टैक्स छूट केवल तभी लागू होगी, जब किसी भुगतान किया गया कुल प्रीमियम सालाना 5 लाख रुपये तक हो, इससे ज्यादा न हो. अगर इस सीमा से ज्यादा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, तो इससे होने वाली आय को इनकम में जोड़ दिया जाएगा और लागू दरों के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा. आपको बता दें कि बजट 2023-24 में यूलिप को छोड़कर जीवन बीमा पॉलिसीज के बारे में टैक्स प्रावधानों में बदलाव की घोषणा की गई थी

किन पॉलिसीहोल्डर्स पर होगा असर

AMRG एंड एसोसिएट्स के ज्वाइंट पार्टनर (कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल टैक्स) ओम राजपुरोहित ने कहा कि फॉर्मूले के मुताबिक- मैच्योरिटी पर मिला कोई भी सरप्लस अमाउंट 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत आएगा और इस पर टैक्स देना होगा.

AKM ग्लोबल टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा कि यह प्रावधान बीमा पॉलिसीज के रूप में छिपे निवेशों पर दिए गए 'टैक्स लाभों' को खत्म करने के लिए पेश किया गया था. चूंकि यह प्रावधान कई व्यक्तियों, खासतौर पर अमीरों को प्रभावित करेगा, CBDT ने कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो एक स्वागत योग्य कदम है.

हालांकि बीमाधारक की मृत्यु पर मिलने वाली राशि के लिए टैक्सेशन के प्रावधानों को नहीं बदला गया है और वो टैक्स फ्री बना रहेगा.