IRDAI ने इंश्योरेंस सेक्टर में बीमा सुगम समेत 8 नए नियमों को दी मंजूरी, जानें क्या बदला?

नए रेगुलेशंस में पॉलिसी होल्डर्स के हितों की सुरक्षा, ग्रामीण और सामाजिक सेक्टरों की जिम्मेदारी, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस मार्केटप्लेस से जुड़े नियम शामिल हैं.

Source: IRDAI website

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने इंश्योरेंस सेक्टर में 8 नए रेगुलेशंस को मंजूरी दी है.

19 मार्च को हुई 125वीं बोर्ड बैठक में इन नए नियमों को मंजूरी दी गई. इसमें पॉलिसीहोल्डर्स के हितों की सुरक्षा, ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर्स की जिम्मेदारी, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के साथ रजिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े नियम शामिल हैं.

दरअसल इन 8 नए रेगुलेशंस में सिर्फ 2 ही नए हैं, बाकि 6 रेगुलेशंस में 34 पुराने रेगुलेशंस के मर्जर के साथ कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं.

IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024

IRDAI ने नए नियमों में ग्रामीण, सोशल सेक्टर और मोटर थर्ड पार्टी बिजनेस में न्यूनतम दायित्वों में संशोधन किया है. इसके मुताबिक,

  • ग्रामीण दायित्वों के पालन का पैमाना अब ग्राम पंचायत को माना जाएगा

  • सोशल सेक्टर का दायरा बढ़ाकर इसमें अलग-अलग स्कीम्स के तहत आने वाले कार्ड होल्डर्स और लाभार्थियों को भी जोड़ दिया गया है

  • मोटर थर्ड पार्टी के नियमों में, सामान ले जाने वाली गाड़ियां, पैसेंजर गाड़ियां और ट्रैक्टर के इंश्योरेंस कवरेज के रिन्यूअल को पैमाना माना जाएगा

IRDAI (Bima Sugam- Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024

  • बीमा सुगम नामक डिजिटल पब्लिक इंफ्रा के निर्माण को मंजूरी

  • ये इंश्योरेंस स्टेकहोल्डर्स, कस्टमर्स, इंश्योरर्स, इंटरमीडियरी और एजेंट्स के लिए वन-स्टॉप सॉल्युशन उपलब्ध करवाएगा

IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares, and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024

इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बिजनेस को सरल बनाने के लिए सात रेगुलेशन को एक फ्रेमवर्क में स्ट्रीमलाइन किया जाएगा.

इसके जरिए इंश्योरर्स के रजिस्ट्रेशन, शेयरहोल्डिंग का ट्रांसफर, कैपिटल स्ट्रक्चर, इंश्योरर्स को जोड़ना और शेयर बाजार में शेयरों की लिस्टिंग में आसानी होगी

IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024

ये पहली बार है जब मौजूदा गाइडलाइंस के तहत गवर्नेंस से जुड़ी चीजों को नियमों में नोटिफाई किया जा रहा है.

इस रेगुलेशन का उद्देश्य इंश्योरर्स के लिए एक तेज-तर्रार गवर्नेंस फ्रेमवर्क का निर्माण करना है, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी में बोर्ड और मैनेजमेंट की भूमिका और उनके कर्तव्यों की व्याख्या की जाएगी. इससे नैतिक व्यवहार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी.

IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024

  • इससे 6 रेगुलेशंस का एक एकीकृत फ्रेमवर्क में मर्जर किया गया है.

  • ये रेगुलेशंस प्रोडक्ट डिजाइनिंग और प्राइसिंग में बेहतर गवर्नेंस को प्रोमोट करते हैं. इसमें गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू के साथ-साथ डिस्क्लोजर्स से जुड़े नियम शामिल हैं.

  • ये रेगुलेशंस समाज के अलग-अलग तबकों की जरूरतों के हिसाब से इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देते हैं.

IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches And Lloyd’s India) Regulations, 2024

इसका उद्देश्य भारत में री-इंश्योरेंस सेक्टर के सिस्टमेटिक डेवलपमेंट को मजबूती देना है. इन रेगुलेशंस से री-इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइन होंगे, उनमें पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा और इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए अच्छा माहौल तैयार होगा.

IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024

इससे 9 रेगुलेशंस का एक फ्रेमवर्क में मर्जर किया गया है. इसका उद्देश्य इंश्योरर्स के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस की प्रतिक्रिया को बढ़ाने के साथ-साथ कार्यकुशलता में इजाफा है.

IRDAI (Protection of Policyholders’ Interests and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024

इन रेगुलेशंस का मकसद इंश्योरेंस पॉलिसीज की बिक्री के समय सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराने वाले पहलुओं को मजबूत करना है.

इससे इंश्योरर्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ एंगेजमेंट के दौरान पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा होगी. इसके तहत शिकायत निवारण और पॉलिसी होल्डर पर केंद्रित गवर्नेंस भी शामिल है.

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