म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत! नॉमिनेशन शर्तें पूरी नहीं करने पर MF फोलियो, डीमैट खाते फ्रीज नहीं होंगे

SEBI ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि अगर कोई निवेशक नॉमिनेशन विकल्प नहीं देता है तो उससे डीमैट खातों के साथ-साथ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को फ्रीज नहीं किया जाएगा.

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म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक राहत की खबर है. मार्केट रेगुलेटर SEBI ने उस नियम को खत्म कर दिया है जिसमें निवेशकों की ओर से नॉमिनेशन का विकल्प नहीं दिए जाने की स्थिति में डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को फ्रीज करने का फैसला किया गया था. यानी अगर निवेशकों ने नॉमिनेशन का विकल्प नहीं दिया है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है.

SEBI ने दी नॉमिनेशन कंप्लायंस में ढील

SEBI के मुताबिक फिजिकल रूप में शेयर्स रखने वाले निवेशक डिविडेंड, ब्याज या रिडिम्पशन राशि जैसे कोई भी भुगतान हासिल करने के हकदार हैं. वे नॉमिनेशन का विकल्प दिए बिना भी रजिस्ट्रार से इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के पास शिकायतें जमा कर सकते हैं या सेवाओं का अनुरोध कर सकते हैं.

इससे पहले, SEBI ने सभी मौजूदा इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड होल्डर्स के लिए या तो एक बेनिफिशियरी को नॉमिनेट करने या औपचारिक रूप से ऐसा करने से इनकार करने की समय सीमा 30 जून तय की थी. नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खाते फ्रीज हो सकते थे, जिससे निवेशक पैसों की निकासी नहीं कर पाते.

इसे लेकर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने SEBI में अपनी बात रखी, जिसके बाद कंप्लायंस को आसान बनाया गया और निवेशकों की सुविधा के लिए SEBI ने अपने फैसले में बदलाव किया. SEBI ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि अगर कोई निवेशक नॉमिनेशन विकल्प नहीं देता है तो उससे डीमैट खातों के साथ-साथ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को फ्रीज नहीं किया जाएगा.

SEBI ने कहा कि नॉमिनेशन का विकल्प नहीं दिए जाने के कारण लिस्टेड कंपनियों या RTA की ओर से वर्तमान में रोके गए भुगतान पर इसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. रेगुलेटर ने कहा कि सभी नए निवेशकों/यूनिट होल्डर्स को अनिवार्य रूप से डीमैट खातों/म्यूचुअल फंड फोलियो (संयुक्त रूप से रखे गए डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो को छोड़कर) के लिए नॉमिनेशन का विकल्प देना जरूरी रहेगा.

AMCs को SEBI का निर्देश

रेगुलेटर ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, AMCs या RTA को डीमैट खाताधारकों या म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को ऐसे सभी निवेशकों को ई-मेल और SMS के जरिए हर 15 दिन में नॉमिनेशन के विकल्प को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा है. इसमें डीमैट खाता धारकों/म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों को नामांकन का विकल्प देने के लिए गाइड करने को भी कहा है.

मौजूदा निवेशकों को नॉमिनेशन का विकल्प देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, 1 अक्टूबर से निवेशकों को वेब या मोबाइल प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की ओर से डीमैट खाते में लॉग इन करते समय और AMC की ओर से अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में लॉग इन करते समय एक पॉप-अप दिया जाएगा.

SEBI ने डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड फोलियो दोनों के मामले में नॉमिनेशन देने और नॉमिनेशन से बाहर निकलने का एक फॉर्मेट भी मुहैया कराया गया है. इसमें कहा गया है कि नॉमिनेशन डिटेल अपडेट करने के लिए अनिवार्य रूप से केवल तीन चीजें देने की जरूरत है - नॉमिनेशन वाले व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का हिस्सा और आवेदक के साथ रिश्ता.

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