पेटीएम (Paytm) को एक और झटका लगा है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) से क्लेम स्वीकार करने पर रोक लगा दी है.
EPFO ने 23 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट और क्रेडिट लेनदेन स्वीकार करना बंद करने का फैसला किया है. इस सिलसिले में EPFO ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी किया था. जिसमें उसने अपने फील्ड कार्यालयों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बैंक खातों से जुड़े दावों को स्वीकार करने से परहेज करने का निर्देश दिया है.
फील्ड ऑफिस को जारी किए निर्देश
सर्कुलर में कहा गया है 'सभी फील्ड कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे पेटीएम पेमेंट बैंक में बैंक खातों से जुड़े दावों को स्वीकार करने से बचें. इस बदलाव के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार शुरू किया जाना चाहिए'
31 जनवरी को RBI ने बार-बार कंप्लायंस का उल्लंघन करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से आगे जमा और क्रेडिट लेने से प्रतिबंधित कर दिया था. 29 फरवरी के बाद से कोई भी यूजर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाएगा. हालांकि, इसके ग्राहकों को पैसे निकालने की इजाजत मिलेगी.
RBI को मिले कंप्लायंस के ढेरों उल्लंघन
NDTV Profit को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, RBI की जांच में पाया गया कि होल्डिंग कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल बिजनेस किया गया. इसके साथ ही, एक सीमित दूरी, जो प्रोमोटर्स ग्रुप के साथ बनाकर रखनी चाहिए, उसका भी ख्याल नहीं रखा गया. जहां तक बात रही डेटा प्राइवेसी की, तो पेरेंट ऐप के साथ किए गए ट्रांजैक्शन से डेटा प्राइवेसी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे, जिसके चलते RBI को ये कड़ा कदम उठाना पड़ा.
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बैंक रेगुलेटर RBI को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कामकाज में कई मूलभूत कमियां मिलीं हैं. एक जगह तो नो योर कस्टमर (KYC) का काम ठीक से पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरे को लेकर चिंताएं बढ़ीं. इसके साथ ही, RBI को करीब 1,000 ऐसे यूजर्स मिले, जिन्होंने एक ही PAN कार्ड से रजिस्टर किया हुआ था.