प्रोविडेंट फंड (PF) के फायदे से लेकर विड्रॉल करने की प्रोसेस तक के सारे सवालों के जवाब

PF को प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संचालित करता है. वर्तमान में, EPFO ​​वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए PF फंड पर 8.25% ब्याज देता है.

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क्या आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर रहे हैं? प्रोविडेंट फंड (PF) आपके भविष्य को सुरक्षित और फाइनेंशियली सिक्योर बनाने का एक ऐसा तरीका है जो आपको रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग-टर्म फंड जुटाने में मदद करता है. इस स्कीम को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) चलाती है और सरकार भी इसमे सहायक होती है.

प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग-टर्म सेविंग प्लान है जिसमें आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने बचा सकते है, और सबसे अच्छी बात ये गवर्मेंट-बेक्ड स्कीम होती है मतलब सरकार भी इसमे कॉन्ट्रिब्यूशन देती है. वर्तमान में, EPFO ​​वित्तीय वर्ष (FY25) 2024-25 के लिए PF फंड पर 8.25% ब्याज दे रहा है. सरकार के समर्थन के साथ, इस योजना को एक विश्वसनीय बचत स्कीम और बेहतर फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक स्मार्ट तरीका माना जाता है.

प्रोविडेंट फंड (PF) रेगुलेशंस के तहत, एंप्लॉयर्स को प्रोविडेंट फंड में योगदान देना अनिवार्य है. यह एंप्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों से मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन लेकर काम करता है. इस योजना में जो भी कर्मचारी होते है उनकी मंथली सैलरी से कुछ कटौती की जाती है, जो कि उनके PF फंड में जाती है. एंप्लॉयर के अकाउंट से भी इतनी ही राशि का कॉन्ट्रिब्यूशन किया जाता है. EPFO नियम 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले इंस्टीट्यूशंस पर लागू होते हैं.

PF स्कीम को बेहतर तरीके से समझें

PF स्कीम का उद्देश्य सैलरीड लोगों के लिए लॉन्ग-टर्म पेंशन कॉर्पस बनाना है. कई कर्मचारियों के मन में PF स्कीम कैसे काम करती है, इसके लाभ और विड्रॉल नियमों के बारे में सवाल होते हैं. आपकी मदद के लिए अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों के जवाब यहां दिए हैं.

PF स्कीम में कितना योगदान दिया जाता है?

कर्मचारी को अपनी बेसिक मंथली इनकम का 12% प्रोविडेंट फंड (PF) स्कीम में योगदान करना होता है. एंप्लॉयर को भी इतनी ही राशि का योगदान करना अनिवार्य है. एंप्लॉयर के योगदान से एक हिस्सा (8.33%) कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है, और बाकी PF में जाता है.

किस इनकम ब्रेकेट के कर्मचारियों को EPF में योगदान करना जरूरी है?

जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन (बेसिक + महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, उन्हें अनिवार्य रूप से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान करना आवश्यक है. हालांकि, 15,000 रुपये से ज्यादा मंथली इनकम वाले लोग भी स्वेच्छा से EPF को कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए चुन सकते हैं, अगर उनका एंप्लॉयर इसकी अनुमति देता है.

क्या आप रिटायरमेंट से पहले PF फंड निकाल सकते हैं?

कुछ रेगुलेशंस के तहत कर्मचारी को कुछ इमरजेंसी के दौरान अपनी PF राशि को आंशिक रूप से निकालने की अनुमति देते हैं. इनमें घर का कंस्ट्रक्शन, लोन चुकाना और शादी, अन्य चीजें शामिल हैं. इसके अलावा बेरोजगारी की लंबी अवधि के दौरान भी PF राशि निकालने की अनुमति देते हैं. उदाहरण के लिए, अगर कोई कॉन्ट्रिब्यूटर 1 महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है. अगर रोजगार की अवधि दो महीने तक पहुंचती है, तो कोई व्यक्ति अपने PF बैलेंस का पूरा 100% निकाल सकता है.

क्या आपको बेरोजगारी के दौरान योगदान देना जरूरी है?

EPFO नियमों के तहत, एंप्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को PF में योगदान देना जरूरी है. इसलिए, बेरोजगारी के दौरान लोगों को PF में कोई योगदान देने की जरूरत नहीं है.

क्या PF विड्रॉल पर टैक्स लगता है?

नियमों के अनुसार, लगातार 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले की गई PF विड्रॉल टैक्सेबल है. इसके अलावा, किसी कर्मचारी के EPF कॉन्ट्रिब्यूशन पर एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा अर्जित ब्याज भी टैक्स के दायरे में है.

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