सीबीडीटी ने एसेसमेंट वर्ष 23-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किया

बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को सात लाख तक की आय में छूट का प्रावधान किया है. साथ ही यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी कुल आय सात लाख रुपये तक है और वे नई प्रस्तावित आयकर रिजीम का चुनाव करते हैं.

नया आईटीआर फॉर्म सीबीडीटी ने जारी कर दिया है

बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को सात लाख तक की आय में छूट का प्रावधान किया है. साथ ही यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी कुल आय सात लाख रुपये तक है और वे नई प्रस्तावित आयकर रिजीम का चुनाव करते हैं. पुरानी स्कीम का चुनाव करने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 2023 की अधिसूचना संख्या 04 और 05 दिनांक 10.02.2023 और 14.02.2023 के माध्यम से आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR फॉर्म) को अधिसूचित किया गया है. ये आईटीआर फॉर्म 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए काफी पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं.

करदाताओं की सुविधा के लिए और दाखिल करने में आसानी के लिए पिछले साल के आईटीआर फॉर्म की तुलना में आईटीआर फॉर्म में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है. आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') में संशोधनों के कारण आवश्यक केवल न्यूनतम परिवर्तन किए गए हैं.

आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल फॉर्म हैं जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं. सहज को 50 रुपये तक की आय वाले निवासी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है. इसके साथ जिनकी आय वेतन से होती है, एक मकान संपत्ति है, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय और 5 हजार रुपये तक की कृषि से आय प्राप्त करता है वे भी इसे फाइल कर सकते हैं. सुगम को वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और फर्मों (सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के अलावा) द्वारा दायर किया जा सकता है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और व्यवसाय और पेशे से आय की गणना धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत की जाती है.


ऐसे व्यक्ति और एचयूएफ जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है (और सहज दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं) आईटीआर फॉर्म 2 दाखिल कर सकते हैं, जबकि व्यवसाय या पेशे से आय वाले लोग आईटीआर फॉर्म 3 दाखिल कर सकते हैं। व्यक्ति, एचयूएफ और कंपनियों यानी साझेदारी फर्मों, एलएलपी के अलावा अन्य व्यक्ति आदि आईटीआर फॉर्म 5 फाइल कर सकते हैं. धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियां आईटीआर फॉर्म 6 फाइल कर सकती हैं. अधिनियम के तहत छूट वाली आय का दावा करने वाले ट्रस्ट, राजनीतिक दल, धर्मार्थ संस्थान आदि आईटीआर फॉर्म 7 फाइल कर सकते हैं.

आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए, इस वर्ष न केवल सभी आईटीआर फॉर्मों को समय पर अधिसूचित किया गया है, बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में आईटीआर फॉर्म भरने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अधिसूचित आईटीआर फॉर्म विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध होंगे.

लेखक NDTV Profit Desk
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