GST Council: सिनेमाहॉल में खाना-पीना होगा सस्ता; ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, हॉर्स रेसिंग पर GST दरें बढ़ीं

50वीं GST काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए.

Source: NDTV

सिनेमाघरों में मिलने वाले खाने पीने के आइटम अब सस्ते होंगे, GST काउंसिल की आज हुई बैठक में ये फैसला हुआ है. काउंसिल ने सिनेमाहॉल्स में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर लगने वाली 18% GST को घटाकर 5% करने पर अपनी सहमति दी है. इसके अलावा स्पेशल दवाओं पर छूट देने को भी मंजूरी मिली है. GST काउंसिल ने कैंसर की दवाओं पर IGST हटाने को मंजूरी दी है.

ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो पर GST दरें बढ़ीं

साथ ही, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर लगने वाली GST की दरें बढ़ाने पर सहमति बनी है. अब इन पर 18% की बजाय 28% GST लगेगा. हालांकि गोवा ने ऑनलाइन गेमिंग पर दरें बढ़ाने का विरोध किया था.

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग में गेम ऑफ स्किल या चांस को लेकर कोई भेद नहीं किया जाएगा.

Also Read: Adani-Hindenburg Case: एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट पर SC में सुनवाई टली, अगली तारीख तय नहीं

अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी

GST काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के सभी सुझावों को मंजूरी दी. काउंसिल ने GST ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी दी है. इससे GST से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा. महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है. 4 को पहले चरण में मंजूरी दी जाएगी, बाकी तीन को अगले चरण में हरी झंडी मिलेगी. जबकि पश्चिम बंगाल में दो एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे.

कहीं टैक्स से छूट, कहीं दरें घटाईं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST काउंसिल की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों के बारे में विस्तार से बताया. वित्त मंत्री ने बताया कि आज 4 आइटम्स पर दरें कम की गई हैं. इसमें फूड और बेवरेजेज पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया है. बिना पके हुए स्नैक्स पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया, LD स्लैग और फ्लाई ऐश पर भी GST 18% से घटाकर 5% किया गया है. इसके अलावा इमिटेशन और जरी धागे पर GST 12% से घटाकर 5% किया गया है.

3 इंपोर्टेड आइटम्स पर GST से छूट गई है, इसमें कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर IGST को पूरी तरह से खत्म किया गया है, स्पेशलाइज्ड दवाओं पर भी टैक्स पूरी तरह खत्म किया गया है और बच्चों के इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट पर IGST को समाप्त किया गया है.

4 आइटम्स पर दरें कम

  • फूड और बेवरेजेज पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया

  • बिना पके हुए स्नैक्स पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया

  • LD स्लैग और फ्लाई ऐश पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया

  • इमिटेशन और जरी धागे पर GST 12% से घटाकर 5% किया गया

3 इंपोर्टेड आइटम्स पर GST से छूट

  • कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर IGST को पूरी तरह से खत्म किया गया

  • स्पेशलाइज्ड दवाओं पर भी टैक्स पूरी तरह खत्म किया

  • बच्चों के इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट पर IGST खत्म किया गया

इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की ओर से सैटेलाइट लॉन्च सेवा पर GST में छूट दी गई है.

Also Read: Byju's के खाते खंगालेगी सरकार, अकाउंट बुक्स की जांच के आदेश