Zomato को लगा 802 करोड़ रुपये का फटका, बकाया GST और ब्‍याज को लेकर मिला डिमांड नोटिस

जोमैटो ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि GST की मांग 29 अक्टूबर, 2019 और 31 मार्च, 2022 के बीच की अवधि से संबंधित है.

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फूड एग्रीगेटर कंपनी जोमैटो (Zomato Ltd.) को बड़ा फटका लगा है. महाराष्‍ट्र टैक्‍स अथॉरिटी ने फूड एग्रीगेटर कंपनी जोमैटो को 401 करोड़ रुपये के पेंडिंग GST का भुगतान करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही 401 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. गुरुवार को एक्‍सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने ये जानकारी दी.

महाराष्ट्र के ठाणे कमिश्नरेट के ज्‍वाइंट कमिश्नर (CGST) और सेंट्रल एक्‍साइज ने ये आदेश पारित किया है. आदेश के मुताबिक, जोमैटो को कुल मिलाकर 802 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा.

जोमैटो ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि GST की मांग 29 अक्टूबर, 2019 और 31 मार्च, 2022 के बीच की अवधि से संबंधित है. कथित तौर पर 'ब्याज और जुर्माने के साथ डिलीवरी शुल्क पर GST का भुगतान न करने' के चलते ये आदेश जारी किया गया है.

आदेश के खिलाफ अपील करेगी कंपनी

जोमैटो ने कहा कि वह टैक्‍स प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देगी और आगे अपील करेगी. कंपनी ने कहा, 'हमारा मानना ​​है कि हमारे पास मेरिट के आधार पर एक मजबूत केस है, जैसा कि हमारे एक्‍सटर्नल लीगल और टैक्‍स एडवाइजर्स की राय है. इस मामले में कंपनी उचित प्राधिकार के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी.'

सितंबर में भी मिला था टैक्‍स नोटिस

डिलीवरी चार्ज पर GST का कथित रूप से भुगतान न करने पर जोमैटो को सितंबर में भी GST डिमांड ऑर्डर मिला था. ब्याज सहित, डिमांड ऑर्डर की राशि 17.7 करोड़ रुपये थी. ये नोटिस पश्चिम बंगाल के टैक्‍स प्राधिकरण ने जारी किया था और ये अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच की अवधि से जुड़ा था.

नेट प्रॉफिट में आई है कमी

देश के फूड डिलीवरी मार्केट के अग्रणी खिलाड़ी जोमैटो ने सितंबर तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में 30% की गिरावट दर्ज की थी, जो 176 करोड़ रुपये थी. हालांकि, ऑपरेशन से कंपनी की आय साल-दर-साल 14% बढ़कर 4,799 करोड़ रुपये हो गया.

गुरुवार को जोमैटो के शेयर BSE पर 2.36% गिरकर 284.9 रुपये पर बंद हुए, जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स में 0.29% की गिरावट दर्ज की गई थी.

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