फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को अब अपने सेक्टोरल रेगुलेटर्स के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. वहीं हेल्थ सर्विस या सलाह देने वालों के पास जरूरी मेडिकल डिग्री और सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया गया है. ये निर्देश ASCI (Advertising standard counsel of India)) ने दिए हैं.
फिनफ्लुएंसर्स (Finfluencers) को सलाह देने के पहले अब SEBI के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. नई गाइडलाइन के मुताबिक, इन फिनफ्लुएंसर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर, इनके नाम और क्वालिफिकेशन के साथ स्पष्ट दिखना चाहिए.'
दूसरे फाइनेंशियल सुझावों के लिए, इंफ्लुएंसर्स के पास जरूरी क्रेडेंशियल्स, जैसे IRDAI लाइसेंस, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरीशिप की डिग्री होना जरूरी है.
ASCI की CEO मनीषा कपूर ने कहा कि 'हेल्थ और फाइनेंस की श्रेणियों में अनुचित सलाह के कारण उपभोक्ताओं को भारी और गंभीर नुकसान हो सकता है. इसलिए आवश्यक है कि इन दो महत्वपूर्ण श्रेणियों में प्रभावशाली लोग सलाह देने के लिए योग्य हों और जब भी वे सलाह दें तो ये योग्यताएं पहले से बताई जाएं.'
SEBI ने लगाई थी लगाम
हाल में फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर PR सुंदर (PR Sundar) को SEBI ने जोर का झटका दिया था. सुंदर, उनकी कंपनी मैनसन कंसल्टेंसी (Mansun Consultancy) और को-प्रमोटर और पत्नी M सुंदर ने SEBI के साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी से जुड़े एक केस को 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान करके सेटल किया था.
हालांकि, SEBI उन नियमों पर काम कर रहा है जो इंफ्लुएंसर द्वारा दी जाने वाली सलाह को नियंत्रित करेगा. हाल की बातचीत में, SEBI के प्रमुख अधिकारियों ने इस तरह के नियमों पर चर्चा की पुष्टि की है, जिसे इस साल के आखिर तक पेश किया जा सकता है.