मराठी साइनबोर्ड नहीं तो दोगुना प्रॉपर्टी टैक्स! मुंबई में दुकानों को BMC का नया आदेश

Glow साइनबोर्ड्स के लाइसेंस दोबारा बनवाने के लिए 25,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक खर्च करने होंगे.

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मुंबई के दुकानदारों को मराठी में साइनबोर्ड्स (Marathi Signboards) नहीं लगाना अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि 1 मई से ऐसे दुकानदारों से BMC दोगुना प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेगी.

वहीं चमकने वाले साइनबोर्ड्स (Glow Signboards) के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा और इसके एवज में जमा किया गया डिपॉजिट जब्त हो जाएगा. इन्हें दोबारा बनवाने के लिए 25,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक खर्च करने होंगे.

ये आदेश BMC कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर भूषण गगरानी ने एक मीटिंग में अब तक की कार्रवाई के रिव्यू के बाद 8 अप्रैल को जारी किए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

बता दें सुप्रीम कोर्ट भी अपने आदेश में मराठी साइनबोर्ड की अनिवार्यता को दोहरा चुका है. कोर्ट ने बीते साल मराठी भाषा और देवनागरी लिपि में साइनबोर्ड लगाने के लिए दुकानदारों को 2 महीने का वक्त दिया था, जिसकी अंतिम तारीख 23 नवंबर, 2023 थी. इसके बाद 28 नवंबर से BMC ने साइनबोर्ड जांच की मुहिम चलाई थी.

BMC ने लगाया 32 लाख का जुर्माना

BMC ने इस संबंध में कुल 3,040 दुकानों को कानूनी नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, BMC अब तक आदेश का पालन ना करने के चलते 343 मामलों में 32 लाख रुपये का फाइन लगा चुकी है. इन मामलों की सुनवाई BMC में ही की गई थी. जबकि कोर्ट पहुंचे 177 मामलों में 14 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है.

दरअसल BMC ने Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of employment and condition of services) rules 2018 के नियम संख्या 35 और Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Act, 2022 के सेक्शन 36C तहत ये आदेश जारी किया है.

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