Income Tax Return: तुरंत निपटाएं ये काम, रिटर्न भरने के बाद सीधे खाते में आ जाएगा रिफंड

जिनके बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है, वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं.

Source: Canva

इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय आ चुका है. ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों को 15 जून के बाद अपने एंप्लॉयर से फॉर्म 16 मिल जाते हैं, जिसके बाद आप अपना आयकर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसानी से शुरू कर सकते हैं. वैसे तो ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है, लेकिन अगर आप आखिरी वक्त का इंतजार किए बिना ये काम पूरा कर लें, तो फायदे में रहेंगे.

आप जितनी जल्दी ITR फाइल करेंगे, रिफंड भी उतनी ही जल्दी मिलेगा. लेकिन यहां आपको एक बात और समझनी होगी. अगर आप चाहते हैं कि आपके इनकम टैक्स रिफंड की रकम बिना किसी दिक्कत के सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाए, तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी काम अभी से पूरे कर लेने होंगे.

क्या हैं वो जरूरी काम, ये हम आगे बताने जा रहे हैं. लेकिन पहले समझ लेते हैं कि खाते में रिफंड के पैसे आते कैसे हैं.

सीधे बैंक खाते में कैसे आएगा रिफंड?

कोई भी इनकम टैक्स भरने वाला व्यक्ति जब अपना आयकर रिटर्न फाइल करता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी जांच करता है. अगर टैक्सपेयर की तरफ से उपलब्ध कराई गई सारी जानकारी ठीक होती है और उस पर आधारित कैलकुलेशन के हिसाब से उनका टैक्स रिफंड निकलता है, तो विभाग उतना अमाउंट टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में भेजने की प्रॉसेस शुरू कर देता है.

लेकिन खाते में रिफंड के पैसे जमा होने के लिए जरूरी है कि टैक्सपेयर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने जिस बैंक अकाउंट का विवरण दिया है, वो वेरिफाइड या वैलिडेटेड हो. अगर टैक्सपेयर का अकाउंट डिटेल सही नहीं होगा या अकाउंट वैलिडेटेड नहीं होगा, तो उसके अकाउंट में रिफंड के पैसे जमा नहीं हो पाएंगे.

बैंक खाते को वैलिडेट करना है जरूरी

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद टैक्स रिफंड बिना किसी देरी के हासिल करने के लिए टैक्सपेयर पहले से चेक कर सकते हैं कि इनकम टैक्स विभाग के पास उनके बैंक अकाउंट का जो डिटेल है, वो सही है और खाता वैलिडेट किया जा चुका है. जिनके बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है, वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं.

हां, ऐसा करने के लिए आपका ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले रजिस्टर्ड होना जरूरी है. अगर आपने पहले भी इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, तो आपका ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर होगा.

इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखें कि इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आप उसी बैंक खाते को ऑनलाइन वैलिडेट कर पाएंगे, जो आपके परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN से लिंक होगा. ऑनलाइन वैलिडेशन के लिए आपके पास IFSC कोड समेत अपने बैंक अकाउंट से जुड़े सारे डिटेल मौजूद होने चाहिए.

नए बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने का तरीका

  • स्टेप 1: https://incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं

  • स्टेप 2: लॉगिन करने के बाद 'Profile' पर क्लिक करें

  • स्टेप 3: ‘My Bank Account’ पर क्लिक करें

  • स्टेप 4: ‘Add Bank Account’ के टैब पर क्लिक करने के बाद अपने बैंक खाते से जुड़े सारे डिटेल भरें

  • स्टेप 5: इसके बाद ‘Validate’ पर क्लिक करें.

  • स्टेप 6: अकाउंट के वैलिडेशन के लिए आगे बताई गई प्रॉसेस पूरी करें

दोबारा वैलिडेट करना पड़ सकता है अकाउंट

आमतौर पर बैंक अकाउंट एक बार वैलिडेट करने के बाद फिर से उसे वैलिडेट नहीं पड़ता. लेकिन कुछ विशेष हालात में दोबारा वैलिडेशन की नौबत भी आ सकती है.

  • अगर टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट की ब्रांच या उसके एड्रेस में बदलाव हो गया है.

  • अगर टैक्स पेयर के बैंक का IFSC कोड बदल गया है.

  • अगर दो बैंकों के विलय के कारण बैंक से जुड़े विवरण बदल गए हैं.

अगर कोई टैक्सपेयर टैक्स रिफंड की रकम किसी नए बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता है, तो भी उसे नए अकाउंट का डिटेल भरकर उसे री-वैलिटेड कराना पड़ता है.

अकाउंट अपडेट और री-वैलिटेड करने का तरीका

  • स्टेप 1: https://incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं

  • स्टेप 2: लॉग इन करके प्रोफाइल पर क्लिक करें

  • स्टेप 3: ‘Bank Account’ को सेलेक्ट करके 'Revalidate' पर क्लिक करें

  • स्टेप 4: बैंक खाते का नया डिटेल या नए बैंक अकाउंट का विवरण भरकर अपडेट करें

  • स्टेप 5: ‘Validate’ पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूरी करें

आप अपने बैंक खाते के विवरण को कभी भी बदल सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं. लेकिन हर बदलाव के बाद अकाउंट को वैलिडेट करना जरूर याद रखें. वरना टैक्स रिफंड पाने में दिक्कत या देरी का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन अगर आपने यह सभी काम अभी से कर लिए, तो आपका इनकम टैक्स रिफंड जल्द से जल्द सीधा आपके बैंक खाते में आ जाएगा.

Also Read: Income Tax Return: जानिए ITR भरने से पहले Form 16 में किन चीजों पर ध्यान देना है बेहद जरूरी