भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है. हालांकि, 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे यानी उनकी कानूनी वैधता और लेन-देन में इस्तेमाल को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है.
30 सितंबर तक कर सकते हैं डिपॉजिट या एक्सचेंज
केंद्रीय बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी कर ये जानकारी दी है. उसने बताया है कि सभी बैंक, लोगों को 2000 रुपये के नोटों को जमा या एक्सचेंज करने की सुविधा देंगे. लोग 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकेंगे.
RBI ने कहा इन नोटों को किसी भी बैंक में एक्सचेंज या डिपॉजिट किया जा सकता है. हालांकि, किसी भी बैंक में एक समय पर 20,000 रुपये की सीमा तक ही एक्सचेंज किया जा सकेगा. लोग 23 मई 2023 से 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज या जमा करा सकते हैं.
क्या सामान्य ट्रांजैक्शन्स के लिए कर सकेंगे इस्तेमाल?
एक अहम बात ये है कि लोग अपने ट्रांजैक्शन्स के लिए 2000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल कर सकेंगे और इन्हें पेमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं. RBI ने अपने FAQs में कहा है कि हालांकि, उन्हें 30 सितंबर 2023 या उससे पहले इन नोटों को जमा या एक्सचेंज कराने के लिए बढ़ावा दिया जाता है.
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केंद्रीय बैंक ने कहा है कि RBI ने इसी तरह 2013-2014 में नोटों को सर्कुलेशन से विद्ड्रॉ किया था. RBI की प्रेस रिलीज के मुताबिक, 2000 रुपये के नोटों को नवंबर 2016 में RBI एक्ट, 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत पेश किया गया था. इन नोटों को उस समय 500 और 1000 रुपये के नोटों के लीगल टेंडर स्टेटस के विद्ड्रॉल के बाद तेजी से अर्थव्यवस्था में करेंसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेश किया गया था.
RBI ने 2018-19 में ही रोक दी थी प्रिंटिंग
केंद्रीय बैंक का आगे कहना है कि 2000 रुपये के नोटों को पेश करने का मकसद तब पूरा हो गया, जब दूसरे मूल्यों के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए. इसलिए, 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की प्रिंटिंग को बंद कर दिया गया था.
2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने की सुविधा RBI के 19 रीजनल ऑफिसेज (ROs) में भी मिलेगी, जिनके पास इश्यू डिपार्टमेंट है. यहां भी एक समय पर 20,000 रुपये की सीमा तक ये सुविधा मिलेगी. इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तुरंत प्रभाव से 2000 रुपये के नोटों को जारी करने से रुकने की सलाह दी है.