ED ने किया केजरीवाल को बेल का विरोध; SC से कहा- चुनाव प्रचार के लिए बेल मिलने लगी, तो किसी नेता की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी

बीते 3 साल में 123 चुनाव हुए हैं और अगर चुनाव में कैंपेन करने के लिए बेल मिलने लगी किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव तो सालभर चलते हैं: ED

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

ED ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत देने का विरोध किया है. दरअसल आज ED ने कथित लिकर पॉलिसी स्कैम में एफिडेविट दाखिल किया है.

एजेंसी ने चुनाव को तर्क बनाकर केजरीवाल को अंतरिम बेल दिए जाने के खिलाफ कई तर्क दिए हैं. ED ने कहा, 'चुनाव में कैंपेन करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही ये कानूनी अधिकार है.'

ED ने आगे कहा, 'अब तक किसी भी राजनीतिक नेता को कैंपेन करने के लिए अंतरिम बेल नहीं दी गई है, जबकि यहां तो केजरीवाल चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं.'

ED ने अंतरिम बेल मिलने की स्थिति में इसके एक नई परिपाटी बनने की आशंका भी जताई है. एजेंसी ने कहा, 'इससे एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी, जो विवेकहीन राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध की जांच से बचने की छूट देगा.'

ED ने शपथ पत्र के जरिए कहा कि बीते 3 साल में 123 चुनाव हुए हैं और अगर चुनाव में कैंपेन करने के लिए बेल मिलने लगी किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव तो सालभर चलते हैं.

21 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे अरविंद केजरीवाल

बता दें केजरीवाल बीते 9 दिन से तिहाड़ जेल में हैं. दरअसल 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते के लिए जेल भेजा है. अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 1 अप्रैल तक वे ED की कस्टडी में थे. लेकिन फिर ED ने कस्टडी बढ़ाने से मना कर दिया था.

केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके ऊपर 3 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था. गिरफ्तारी के पहले केजरीवाल लगातार ED के समन भेजने के बाद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे. ED ने उन्हें 9 बार समन भेजे थे.

21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

बता दें अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले उन्हें ED ने 9 समन भेजे थे, जिसके बाद भी वे एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे. दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार हुए केजरीवाल को पहले ED की कस्टडी में उसके बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया था.

हाई कोर्ट ने सही ठहराई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी

7 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी को 20 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. इसके पहले अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे.

लेकिन 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताया और कहा कि ED के पास उन्हें गिरफ्तार करने की पर्याप्त वजह थीं. इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जहां 7 मई को बेंच बिना आदेश दिए ही उठ गई थी.

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