दिव्यांगों को मिलेगी डिजिटल KYC की सुविधा, SEBI ने दिया इंटरमीडियरी को निर्देश

SEBI के जारी FAQs म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) समेत सभी इंटरमीडियरीज पर लागू होंगे.

Source: NDTV Profit

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने शुक्रवार को दिव्यांगों (persons with disabilities) के लिए KYC को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. SEBI ने इंटरमीडियरीज को ये निर्देश दिया है वें दिव्यांगों के लिए अपने पोर्टल्स पर डिजिटल सुविधाएं मुहैया कराएं.

इसके साथ ही SEBI ने इंटरमीडियरीज के लिए दिव्यांगों के अकाउंट खोलने से जुड़े सवालों के लिए FAQs भी जारी किया, जिससे दिव्यांगों के अकाउंट खोलने में इंटरमीडियरीज को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े.

SEBI ने सर्कुलर में क्‍या कहा?

अपने सर्कुलर में SEBI ने कहा, 'हम दिव्यांगों (जिसमें विजुअली इंपेयर्ड भी शामिल हैं) को इंटरमीडियरीज की ओर से दिए जाने वाली सुविधाओं का समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे दिव्यांगों के लिए भी डिजिटल KYC को आसान और उपलब्ध बनाया जा सके. साथ ही हमने दिव्यांगों के अकाउंट खोलने से जुड़े FAQs को भी अपडेट किया है.'

ये FAQs म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) समेत सभी इंटरमीडियरीज पर लागू होंगे. इन FAQs में SEBI ने दिव्यांगों को ऑनलाइन और डिजिटल KYC से देने पर जोर दिया है और कहा है कि क्लाइंट की मांग पर इंटरमीडियरीज को वीडियो कैप्चर करने की भी सुविधा देनी होगी.

SC के फैसले के बाद आया निर्देश 

SEBI के ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 के एक जजमेंट के बाद आया है, जिसमें दिव्यांगों को फाइनेंशियल सर्विसेज (financial services) में समान अधिकार और सुविधाएं देने के लिए कहा गया था. जिससे वें भी डिजिटल KYC का फायदा उठा सकें.

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