दिल्ली-NCR में आज से GRAP-III लागू; कंस्ट्रक्शन पर रोक, ऐसे वाहनों की एंट्री पर बैन!

गुरुवार को दिल्ली में प्रदूषण और बदतर हो गया, कई इलाकों में एयर क्वालिटी 'गंभीर' कैटेगरी में आ गई और AQI 400 के करीब पहुंच गया.

Source: PTI

दिल्ली-NCR में जबरदस्त प्रदूषण के चलते 15 नवंबर, शुक्रवार से GRAP-III नियम लागू हो जाएंगे. CAQM ने सुबह 8 बजे से GRAP-III (Graded Response Action Plan-III) लागू करने का फैसला किया है. गुरुवार को दिल्ली में प्रदूषण और बदतर हो गया, कई इलाकों में एयर क्वालिटी 'गंभीर' कैटेगरी में आ गई और AQI 400 के पार पहुंच गया.

क्या बदलाव आएंगे

GRAP-III नियम तब लगाए जाते हैं, जब AQI लेवल 401 से 450 के बीच पहुंच जाता है. इसके तहत नेशनल सिक्योरिटी, हेल्थकेयर और कुछ पब्लिक इंफ्रा जैसे बेहद जरूरी मामलों को छोड़कर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाता है.

इन वाहनों की एंट्री बैन 

इसके अलावा वाहनों की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. इसके तहत BS-III और BS-IV डीजल वाहनों के दिल्ली और NCR के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. साथ ही ऐसी इंटरस्टेट बसों पर भी दिल्ली में आने पर प्रतिबंध लग जाएगा जो इलेक्ट्रिक, CNG या फिर BS-VI नहीं हैं.

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और किन चीजों पर प्रतिबंध?

इमरजेंसी उद्देश्यों को छोड़कर डीजल जनरेटर्स को चलाने पर रोक लग जाएगी. जिन ईंधन को मंजूरी दी गई है, उनको छोड़कर बाकी पर चलने वाले इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस भी रोक दिए जाएंगे.

बता दें GRAP-1 तब लागू होता है जब AQI 201 से 300 के बीच होता है. GRAP-II AQI के 301-400 में रहने के दौरान लागू होता है, जबकि AQI 401-450 की रेंज में रहने के दौरान GRAP-III और 450 से ऊपर AQI जाने पर GRAP-IV लगाया जाता है.

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