कल GST काउंसिल की बैठक, सिनेमाहॉल में खाना-पीना, कैंसर की दवा से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक! इन मुद्दों पर होगी चर्चा

फिटमेंट कमेटी ने कहा कि जिस दवा की कीमत 36 लाख रुपये है और मरीज जिसके लिए क्राउडफंडिंग से पैसे जुटाते हैं, उसे GST से छूट दी जानी चाहिए.

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Changes Possible in GST Council Meeting: मंगलवार यानी 11 जुलाई को GST काउंसिल की होने वाली मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं. कई चीजों पर लगने वाले टैक्‍स की दरों में बदलाव हो सकता है, जिनको लेकर मंथन जारी है.

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रियों के समूह (GoM) ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर 28% की दर से GST लगाने पर सहमति जताई है.

हालांकि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स को लेकर गोवा सहमत नहीं है. गोवा ने प्लेटफार्म शुल्क पर 18% GST लगाने का सुझाव दिया है. आखिरी फैसला GST काउंसिल को लेना है.

आइए जानते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल की मीटिंग में बदलावों को लेकर और क्‍या फैसले लिए जा सकते हैं.
  • कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा डिनुटूक्सिमैब (Dinutuximab) को टैक्‍स से छूट दी जा सकती है. ये छूट व्यक्तिगत रूप से इंपोर्टेड दवा पर मिल सकती है. ये दवा काफी महंगी आती है. व्यक्तिगत उपयोग के लिए कैंसर की इस दवा के आयात पर 12% IGST लगता है.

  • फिटमेंट कमेटी ने कहा कि जिस दवा की कीमत 36 लाख रुपये है और आमतौर पर मरीज इसके लिए क्राउडफंडिंग के जरिये पैसे जुटाते हैं, उसे GST से पूरी छूट दी जानी चाहिए.

  • दूसरी ओर सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले फूड आइटम्‍स या ड्रिंक्स पर GST कम करने के बारे में भी GST काउंसिल फैसला ले सकती है.

  • फिटमेंट कमेटी ने कहा है कि सिनेमा हॉल में परोसा जाने वाला भोजन या पेय पदार्थ रेस्‍टॉरेंट सेवा के रूप में टैक्‍सेबल है. कमिटी ने इन आइटम्‍स पर 18% की बजाय 5% टैक्‍स लगाने का सुझाव दिया है.

  • कमिटी ने हालांकि ये भी कहा कि अगर मूवी टिकट की बिक्री और पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक वगैरह की आपूर्ति को एक साथ जोड़कर बेचा जाता है, तो इसे समग्र आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए और मूल चीज यानी मूवी टिकट पर लागू दर के अनुसार टैक्‍स लगाया जाना चाहिए.

  • फिलहाल 100 रुपये से कम कीमत के मूवी टिकट पर 12% टैक्‍स लगता है, जबकि 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 18% GST लगता है.

  • निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली सैटेलाइट लॉन्चिंग सेवाओं को लेकर GST छूट पर भी निर्णय लिया जा सकता है.

  • इसके अलावा, 22% उपकर (Cess) लगाने के लिए उपयोगी वाहनों की परिभाषा भी स्पष्ट की जा सकती है.

  • GST काउंसिल ने पिछले साल दिसंबर में SUV की परिभाषा पर स्पष्टीकरण दिया था. उस समय, कुछ राज्यों ने MUV के लिए इसी तरह का स्पष्टीकरण मांगा था.

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इन मुद्दों पर भी विचार करेगी GST काउंसिल

कल मंगलवार यानी 11 जुलाई को GST काउंसिल की 50वीं बैठक होनी है. टैक्‍स निर्धारण से संबद्ध फिटमेंट कमिटी ने काउंसिल को ऊपर लिखे मामलों को लेकर स्थिति स्‍पष्‍ट करने की सलाह दी है.

समिति की सिफारिशों के अलावा GST काउंसिल, ऑनलाइन गेमिंग पर GoM की रिपोर्ट पर भी विचार करेगी.

इसके अलावा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए रूपरेखा को भी काउंसिल अंतिम रूप देगी और बजट सपोर्ट की योजना के तहत 11 पहाड़ी राज्यों में पूर्ण रूप से CGST और 50% SGST की भरपाई करने के लिए इंडस्‍ट्री की मांग पर भी विचार करेगी.

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