कर्नाटक सरकार ने ओला, उबर की कसी नकेल, टैक्सी एग्रीगेटर्स का भाड़ा किया तय

टैक्सी एग्रीगेटर्स के 'सर्ज प्राइस' पर लगाई रोक, शुरुआती 4 किलोमीटर के लिए ₹100 भाड़ा तय, रात 12 से 6 बजे के बीच चलने वाली टैक्सियों पर 10% अतिरिक्त चार्ज लग सकता है

कर्नाटक परिवहन विभाग ओला (OLA) और उबर (UBER) जैसे ऐप-कैब एग्रीगेटर्स के लिए एक समान कैब किराए तय करने की घोषणा की हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार ने टैक्सी एग्रीगेटर्स के 'सर्ज प्राइस' पॉलिसी पर पूरी तरह रोक लगा दी है.

शनिवार को जारी एक नोटिफिकेशन में कैब को वाहन की लागत के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है. 10 लाख रुपये से कम की कैब के लिए, चार किमी की दूरी के लिए निर्धारित किराया 100 रुपये होगा और प्रत्येक अतिरिक्त किमी के लिए 24 रुपये भाड़ा देना होगा. जबकि 10-15 लाख रुपये की कीमत वाले वाहनों के लिए, निर्धारित किराया 115 रुपये है, जिसमें प्रत्येक अतिरिक्त किमी की लागत 28 रुपये भाड़ा देना होगा. वही 15 लाख रुपये या उससे अधिक की कीमत वाली कैब में चार किमी की दूरी के लिए 130 रुपये का निश्चित किराया होगा, जिसमें प्रत्येक अतिरिक्त किमी के लिए 32 रुपये देना होगा.

₹10 लाख से कम कीमत वाले कैब

  • शुरुआती 4 KM पर ₹100 भाड़ा

  • 4 KM के बाद हर किलोमीटर का भाड़ा ₹24

₹10-15 लाख की टैक्सी के लिए

  • 4 KM के लिए ₹115 भाड़ा

  • 4 KM के बाद हर किलोमीटर का भाड़ा ₹28

₹15 लाख से ज्यादा की टैक्सी का भाड़ा

  • 4 KM के लिए ₹130 देना होगा

  • 4 KM के बाद हर किलोमीटर का भाड़ा ₹32

रात के लिए 10% ज्यादा किराया

  • रात 12 से सुबह 6 बजे के बीच 10% ज्यादा किराया

  • ग्राहकों से GST, टोल वसूलने की छूट

टैक्सी ऑपरेटरों को GST और टोल शुल्क लेने की अनुमति

सूचना के अनुसार रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच चलने वाली टैक्सियों पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है.

टैक्सी ऑपरेटरों और एग्रीगेटर्स को कस्टमर से GST और टोल शुल्क लेने की अनुमति है. यात्रा की अवधि के आधार पर किराया नहीं लिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर तय की गई कीमतें पर ही भाड़ा लिया जा सकता हैं. हालांकि इसके साथ पहले 5 मिनट के लिए कोई प्रतीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, जिसके बाद प्रति मिनट एक रुपये का प्रतीक्षा शुल्क लिया जा सकता है.