एक्सपायरी माल पर FSSAI के निशाने पर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स; रेगुलेटर बोला- नियमों को मानें या धंधा बंद करें

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2020 के मुताबिक सेलर्स और प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ वही प्रोडक्ट बेचने की अनुमति है, जिनकी शेल्फ लाइफ कम से कम 30% या 45 दिन बची हो.

प्रतीकात्मक फोटो

FSSAI ने मंगलवार को क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान इन प्लेटफॉर्म्स से शेल्फ लाइफ समेत सभी अन्य नियमों के कड़ाई से पालन को कहा गया. दरअसल क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पुराने माल की बिक्री को लेकर आलोचना का सामना कर रहे हैं. इस मीटिंग में ब्लिंकइट, स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद रहे.

FSSAI ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा, सभी कंपनियों और सेलर्स को एक्सपायरी डेट रेगुलेशन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा या कार्रवाई का सामना करना होगा.

जानें FSSAI ने कंपनियों और सेलर्स से क्या कहा?

FSSAI ने कहा, '10 मिनट की डिलीवरी के लिए मौजूदा मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है. सभी को नियमों का पालन करना होगा और जो ई-कॉमर्स, क्विक-कॉमर्स कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर सकती हैं, वे कारोबार छोड़ सकती हैं.'

FSSAI ने फूड प्रोडक्ट्स की गलत लेबलिंग के खिलाफ भी कंपनियों को चेतावनी दी है. रेगुलेटर ने कहा कि FSSAI के नियमों के हिसाब से ही लेबलिंग हो.

राइडर्स को लेकर भी FSSAI सख्त

FSSAI ने इन प्लेटफॉर्म्स के राइडर्स का अनिवार्य रूप से मेडिकल जांच करने को कहा है. दरअसल ये डिलीवरी के दौरान संक्रमण रोकने के लिए किया गया है. इसके अलावा राइडर्स को FOSTAC ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अनिवार्य किया गया है.

बता दें 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2020' के मुताबिक सेलर्स और प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ वही प्रोडक्ट बेचने की अनुमति है, जिनकी शेल्फ लाइफ (उपयोग करने लायक रहने की समय सीमा) कम से कम 30% या 45 दिन बची हो.

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